छत्तीसगढ़: भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, पंजीयन शुरू,30 नवम्बर तक जारी

छत्तीसगढ़ में आज से ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के लिए पंजीयन शुरू हुआ जो 30 नवम्बर 2021 तक चलेगा। इसके तहत प्रत्येक परिवार के लिए 6 हजार रूपये प्रतिवर्ष अनुदान राशि, सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। 

रायपुर|छत्तीसगढ़ में आज से ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के लिए पंजीयन शुरू हुआ जो 30 नवम्बर 2021 तक चलेगा। इसके तहत प्रत्येक परिवार के लिए 6 हजार रूपये प्रतिवर्ष अनुदान राशि, सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।   मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने  इस अवसर पर मजदूर भाईयों और बहनों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराने की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम जारी संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमने जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने की जो पहल की है, उसमें “राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना” के नाम से एक नया अध्याय जुड़ रहा है। इस न्याय योजना के लिए पंजीयन की शुरूआत आज 1 सितम्बर से हो रही है। पंजीयन का यह काम 30 नवम्बर 2021 तक चलेगा। योजना का लाभ 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा। प्रत्येक परिवार के लिए 6 हजार रूपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि, सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।
श्री बघेल ने कहा कि मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी योजना लागू की है।

ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के मुखिया को योजना के पोर्टल पर कराना होगा पंजीयन
‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयवधि में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल आरजीजीबीकेएमएनवाय डाट सीजी डाट एनआईसी डाट इन (rggbkmny.cg.nic.in)  में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

पंजीयन हेतु मजदूर परिवार के मुखिया को आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में यथा संभव मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख करना होगा। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन निर्धारित समय सीमा में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। जहां पोर्टल में इसकी प्रविष्टी की जाएगी।

हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में र्भुइंया रिकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा की जायेगी। जिससे भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट हो सके तथा भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा प्राप्त हो सके।

 

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