बीजापुर डिप्टी कलेक्टर गबेल के खिलाफ ACB द्वारा FIR दर्ज

बीजापुर के डिप्टी कलेक्टर नारायण प्रसाद गबेल के खिलाफ ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13-1बी व 13-2 के   तहत FIR दर्ज की है।

बिलासपुर। बीजापुर के डिप्टी कलेक्टर नारायण प्रसाद गबेल के खिलाफ ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13-1बी व 13-2 के   तहत FIR दर्ज की है। उन पर आरोप है कि बिलासपुर में तहसीलदार रहते बिल्डर्स के साथ पार्टनरशिप और सरकारी जमीन निजी व्यक्तियों के नाम पर की |

ACB में 5 महीने  पहले  गबेल के खिलाफ दस्तावेजों के साथ शिकायत की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि महज 8 साल की नौकरी में उसने 2 करोड़ रुपये की अकूत सम्पत्ति बनाई है।

ACB ने जांच में पाया है कि गबेल ने सोने चांदी के जेवर, फिक्स डिपाजिट व म्यूच्यल फंड में करीब 70 लाख रुपये निवेश किये हैं। पिता और अपने परिजनों के नाम पर गबेल ने करीब एक करोड़ की संपत्ति खरीदी है। सरिता विहार, बिलासपुर में एक बड़ा मकान अपने नाम पर ही खरीदा है।

इतना  ही नही कोरबा जिले के करतला ब्लॉक के गिधौरी ग्राम में उनके तथा परिवार के सदस्यों के नाम के पांच प्लाट हैं, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये है। गबेल और उसके साले के नाम पर तीन लग्ज़री कार और एक बाइक का भी पता लगा है।

बिलासपुर तहसीलदार रहते  गबेल पर आरोप लगा कि उसने कई सरकारी जमीनों को निजी व्यक्तियों के नाम पर चढ़ा दिया। साथ ही ऐसी जमीन जिसका कोई दावेदार बरसों से नहीं था, उनका भी दूसरे के नामों पर नामांतरण कर दिया।

गभेल पर यह भी आरोप है कि बिल्डर्स और प्रापर्टी डीलर्स के साथ मिलकर वे जमीन के धंधे में लगे हैं। शिकायतें लगातार आ रही थी लेकिन राजस्व अधिकारियों की ओर से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई|

हाल ही में  वे बीजापुर  डिप्टी कलेक्टर पदोन्नत हुए इसके  बाद FIR  दर्ज की गई है।   ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13-1बी व 13-2 के तहत गबेल के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

ACBFIR registered against Bijapur Deputy CollectorGabel
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