छत्तीसगढ़: जिला एवं तहसील न्यायालयों में 323 रिमाण्ड अधिवक्ताओं की नियुक्ति

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष  न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी के अनुमोदन के अनुसार प्रदेश के जिला एवं तहसील न्यायालयों में रिमाण्ड के प्रकरणों में हिरासत में लिए गये व्यक्ति की ओर से पैरवी करने के लिए कुल 323 रिमाण्ड अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति वर्ष 2022 के लिए की गयी है।

बिलासपुर| छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष  न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी के अनुमोदन के अनुसार प्रदेश के जिला एवं तहसील न्यायालयों में रिमाण्ड के प्रकरणों में हिरासत में लिए गये व्यक्ति की ओर से पैरवी करने के लिए कुल 323 रिमाण्ड अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति वर्ष 2022 के लिए की गयी है।

गौरतलब है कि नियुक्त अधिवक्ता जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में निःशुल्क पैरवी करने के लिए नियुक्त होते है। ये अधिवक्ता जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में आपराधिक प्रकरणों में हिरासत में लिए गये व्यक्तियों की ओर से रिमाण्ड का विरोध करने एवं जमानत आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में उन व्यक्तियों की ओर से निःशुल्क पैरवी करते है, जिनके पास अपने स्वयं का कोई अधिवक्ता नहीं होता।

बिलासपुर जिले के अंतर्गत जिला एवं तहसील न्यायालयों में रिमाण्ड के प्रकरणो में निःशुल्क पैरवी करने के लिए श्री अश्वनी कुमार गुप्ता, पेनल अधिवक्ता, श्रीमती फूलमनी गोयल, पेनल अधिवक्ता, श्री धरमलाल बघेल, पेनल अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार तखतपुर तहसील के लिए श्री रिखी राम बंजारे, कोटा तहसील के लिए श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, बिल्हा तहसील के लिए कु. ईश्वरी गोस्वामी, पेण्ड्रारोड तहसील के लिए श्रीमती संगीता सराफ, मरवाही तहसील के लिए श्री गेंदलाल कैवर्त, पेनल अधिवक्ता की नियुक्ति की गयी है। इसी प्रकार अन्य जिलों एवं उनके तहसीलों के लिए भी रिमाण्ड अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गयी है।

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