लखीमपुर खीरी हिंसा:आशीष की जमानत रद्द,आत्मसमर्पण का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे एवं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी  आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी और उन्हें एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे एवं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी  आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी और उन्हें एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।

इस  मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था| मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति हिमा कोहली की विशेष पीठ ने ये फैसला सुनाया है|

फोटो आशीष मिश्रा फेसबुक

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यायालय में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने की किसानों की याचिका पर 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था|

इससे पहले न्यायालय में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर करने की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए थे|

इस कांड की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने जमानत रद्द कराने के लिए इसे चुनौती देने की सिफारिश की थी|  सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई निगरानी समिति ने यूपी सरकार से कहा था कि वह आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे|

 

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