रणजीत सिंह हत्याकांड : गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद, 31 लाख जुर्माना

रणजीत सिंह हत्याकांड में  पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने  डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है|  साथ ही राम रहीम पर 31 लाख रुपये का   जुर्माना भी लगाया है| वहीं अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है|

रणजीत सिंह हत्याकांड में  पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने  डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है|  साथ ही राम रहीम पर 31 लाख रुपये का   जुर्माना भी लगाया है| वहीं अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है|

बता दें  कुरुक्षेत्र निवासी रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी|  इस मामले में 8 अक्टूबर को पंचकूला स्थित हरियाणा स्‍पेशल सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम, तत्कालीन डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल, अवतार, जसबीर और सबदिल को दोषी करार दिया था.|

सीबीआई की स्‍पेशल कोर्ट में जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने करीब ढाई घंटे बहस के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया था|

इससे पहले गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा हो चुकी है|  इसके अलावा वह पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है|

उल्लेखनीय है कि 10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे रणजीत सिंह की उस समय हत्या हुई थी, जब वह अपने घर से कुछ ही दूरी पर जीटी रोड के साथ लगते अपने खेतों में नौकरों को चाय पिलाकर वापस घर जा रहे थे|  हत्यारों में पंजाब पुलिस का कमांडो सबदिल सिंह, अवतार सिंह, इंद्रसेन और कृष्णलाल आरोपी थे|

रणजीत सिंह की हत्या करने के बाद हत्यारों ने इस्तेमाल किए गए हथियार डेरे में जाकर जमा करवा दिए ‌थे|

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