सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIT गठित: मध्य प्रदेश के मंत्री के कर्नल कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान की जांच शुरू

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIT गठित: मध्य प्रदेश के मंत्री के कर्नल कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान की जांच शुरू

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। यह दल राज्य के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी ब्रीफिंग के लिए जानी जाती हैं, के खिलाफ दिए गए विवादास्पद और अपमानजनक बयानों की जांच करेगा।

जांच दल में शामिल हैं:

  • इंस्पेक्टर जनरल (IG) प्रमोद वर्मा – सागर रेंज (SIT के प्रमुख),

  • डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) कल्याण चक्रवर्ती – SAF, भोपाल,

  • पुलिस अधीक्षक (SP) वाहिनी सिंह – डिंडोरी।

यह गठन सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था कि SIT में एक वरिष्ठ IG रैंक का अधिकारी और एक महिला अधिकारी शामिल होनी चाहिए। साथ ही, सभी IPS अधिकारी मूल रूप से मध्य प्रदेश के बाहर के होने चाहिए, भले ही वे वर्तमान में राज्य के कैडर में सेवा दे रहे हों।

यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा विजय शाह की माफी को खारिज करने के एक दिन बाद उठाया गया है। जस्टिस सूर्या कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने शाह की माफी को अस्वीकार करते हुए इसे नाटकीय और गैर-ईमानदार करार दिया।

जस्टिस कांत ने टिप्पणी की, “माफी का कोई मतलब होता है… आपकी माफी कैसी है? आप यह दिखाना चाहते हैं कि कोर्ट ने आपको माफी मांगने के लिए कहा।” उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट “मगरमच्छ के आंसुओं” से प्रभावित नहीं होगा।

विवाद की शुरुआत शाह के एक सार्वजनिक भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने पाहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कर्नल कुरैशी के संदर्भ में सांप्रदायिक और महिला-विरोधी टिप्पणियां कीं। एक वायरल वीडियो में शाह ने कहा:

“उन्होंने हिंदुओं को निर्वस्त्र कर मार डाला… इसलिए हमने उनके समुदाय की एक बेटी को भेजा… तुमने हमारे समुदाय की बहनों को विधवा बनाया, तो तुम्हारे समुदाय की एक बहन तुम्हें नंगा करेगी।”

इन आपत्तिजनक शब्दों के कारण मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि इस तरह के बयान न केवल सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं, बल्कि देश की सेवा करने वालों की गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हैं, चाहे उनका धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

सुप्रीम कोर्ट ने SIT को 28 मई तक अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है, जिससे जांच के लिए एक स्पष्ट समयसीमा तय हो गई है। यह मामला व्यापक ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो राजनीतिक बयानबाजी में सांप्रदायिकता और भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान बनाए रखने की महत्ता को दर्शाता है।

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