बिलासपुर| छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टीईटी प्रमाणपत्र को आजीवन वैध माना है. एक मामले कि सुनवाई करते हाईकोर्ट ने कहा वैधता समाप्त होने के आधार पर अपात्र करना गलत है.
बता दें संचालक लोक शिक्षण रायपुर ने बस्तर व सरगुजा संभाग में शिक्षकों के रिक्त पद के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए थे.
राजनांदगांव निवासी मनीषा ठाकुर ने शिक्षक के रिक्त पद के लिए आवेदन दिया और भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुई, जिसमें सफल होने के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा बस्तर ने टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के आधार पर उन्हें नियुक्ति के लिए अपात्र कर दिया.
इसके खिलाफ मनीषा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें बताया गया कि एनसीटीई ने वर्ष 2021 में प्रमाणपत्र की वैधता आजीवन की है. इसके आधार पर राज्य शासन ने भी 2021 में सर्कुलर जारी कर टीईटी प्रमाणपत्र को आजीवन वैध किया है, इसलिए उन्हें टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के आधार पर अपात्र किया जाना गलत है.