18 + टीकाकरण पर छत्तीसगढ़ में रोक

हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन

रायपुर|   18 + आयु वर्ग टीकाकरण पर छत्तीसगढ राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी टीकाकरण के बारे में अंतिम फैसला करेगी।

हाईकोर्ट ने अंत्योदय कार्डधारियों को टीका लगाने के मामले को स्वत संज्ञान में लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि टीकाकरण के नियमों में बदलाव किया जाए।

स्वास्थ्य विभाग में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है कि टीकाकरण करने से हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। ऐसे में 18 + आयु वर्ग वालों के टीकाकरण पर रोक लगा दी जाए।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 18 + आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने के लिए 75 लाख टीका का ऑर्डर दिया गया है। 30 अप्रैल तक टीका प्रदान करने वाली कंपनियों ने टीका की सप्लाई नहीं की थी। ऐसे में एक मई से शुरू हो रहे महाअभियान में भी देरी हुई थी। हालांकि, एक मई को डेढ़ लाख टीका राज्य को प्राप्त हुआ, जिसके कारण टीका लगाने के लिए अंत्योदय बीपीएल और सामान्य कैटेगरी का फार्मूला तय किया गया था।

इसके साथ ही में 18 + आयु वर्ग के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए लगाए जाने वाले टीके की रफ्तार में भी तेजी आई थी।

इधर अब, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण का प्लान तैयार कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस प्लान को तैयार होने में कुछ समय लग सकता है। ऐसे में टीकाकरण को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।

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