छत्तीसगढ़:  कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी, 14 राइस मिल सील

छत्तीसगढ़ चावल उपार्जन आदेश एवं मोटर वाहन अधिनियम के तहत 19 राइस मिलों पर कार्रवाई की जा रही है, जिनमें से 14 राइस मिलों को सील कर दिया गया है.

रायपुर| छत्तीसगढ़ चावल उपार्जन आदेश एवं मोटर वाहन अधिनियम के तहत 19 राइस मिलों पर कार्रवाई की जा रही है, जिनमें से 14 राइस मिलों को सील कर दिया गया है.

छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में   कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय सहित राजस्व, पुलिस एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले की विभिन्न राइस मिलों में छापामार कार्रवाई की गई. जांच में ओवरलोडिंग, रिसायक्लिंग सहित कस्टम मिलिंग में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं.

जांच उपरांत मुंगेली के उपलेटा राइस मिल, नवागॉव घुठेरा रोड स्थित नेशनल दाल मिल, पंडरिया रोड स्थित वर्धमान मिलिंग इंडस्ट्रीज, पंडरिया रोड स्थित जैन राइस इंडस्ट्रीज एवं पंडरिया रोड स्थित नवकार दाल उद्योग में कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी पाए जाने पर 12 हजार क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया.

वहीं नवागढ़ रोड स्थित दीपक राइस इंडस्ट्रीज एवं दीपक मिलिंग इंडस्ट्रीज में 198 क्विंटल से अधिक धान की कमी पाई गई तथा लोरमी रोड स्थित एसएस फूड में 1761 क्विंटल से अधिक धान की कमी उजागर हुई. जिला खाद्य अधिकारी श्री हुलेश डड़सेना ने बताया कि अनियमितता पाए जाने पर छत्तीसगढ़ चावल उपार्जन आदेश एवं मोटर वाहन अधिनियम के तहत 19 राइस मिलों पर कार्रवाई की जा रही है, जिनमें से 14 राइस मिलों को सील कर दिया गया है.

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