आरबीआई ने कोआपरे‎टिव राबो बैंक पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोऑपरेटिव राबोबैंक यू.ए. पर नियामकीय अनुपालन में खामियां बरतने को लेकर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोऑपरेटिव राबोबैंक यू.ए. पर नियामकीय अनुपालन में खामियां बरतने को लेकर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने बताया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों और आरक्षित निधियों के हस्तांतरण से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2020 तक बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर पर्यवेक्षी मूल्यांकन सांविधिक जांच (आईएसई) जांच की थी।

जिसमे कंपनी द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों और आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। आरबीआई ने इस संबंध में बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।

नोटिस पर मिले बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई में मिले जवाब और उसके बाद बैंक द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारी के बाद रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा की नियमों का उल्लंघन हुआ है और बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाना वाजिब है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि कोलकाता की विलेज फाइनेंसियल सविर्सिज पर अपने ग्राहक को जानों नियमों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

केंद्रीय बैंक ने यह भी बताया कि उसने अहमदनगर मर्चेट को-आपरेटिव बैंक पर 13 लाख, अहमदाबाद के महिला विकास को-अपरेटिव बैंक पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

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