ओडिशा के मजदूर बच्ची की रेप-हत्या, मध्यप्रदेश के मजदूर को सजा ए मौत

हैदराबाद |  हैदराबाद की एक अदालत ने ओडिशा के प्रवासी मजदूर की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी मध्यप्रदेश के युवा प्रवासी मजदूर को सजा ए मौत दी है| पीड़ित परिवार और आरोपी दोनों अलकापुरी टाउनशिप के आर्यमित्र श्रम शिविर में रहते थे।

दिनेश कुमार धरने

मध्यप्रदेश के रहने वाले 23 वर्षीय प्रवासी मजदूर दिनेश कुमार धरने  ने 12 दिसंबर, 2017 को ओडिशा के एक अन्य प्रवासी मजदूर की 5 साल की बेटी के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी थी।
आरोपी पर  धारा 302, 363, 366, 376 (ए) और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

साइबराबाद  पुलिस  ने बताया कि पीड़िता की मां ने नरसिंगी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि धरने  उसकी बेटी को चॉकलेट दिलाने के लिए किराने की दुकान पर ले गया था, लेकिन बाद में वह अकेले लौट आया और बताया कि उसने लड़की को लेबर कैंप में छोड़ दिया है।

पुलिस के पुछताछ में पता चला कि आरोपी, पीड़िता को चॉकलेट दिलाने के बाद उसे श्री शिरडी साईं प्रेम समाज अस्पताल, नरसिंगी हाइट्स, नरसिंग गांव की कंपाउंड की दीवार के पास की झाड़ियों में ले गया और उसके साथ रेप के बाद  हत्या कर दी|
पुलिस  ने बताया कि  आरोपी को जमानत मिल गई थी और वह फरार हो गया था।  मध्यप्रदेश में एक विशेष टीम भेज कर वहां से  उसे गिरफ्तार किया ।

मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश ने दिनेश कुमार धरने को 2017 में किए गए घिनौने अपराध के लिए दोषी पा ते हुए सजा ए मौत  दी|

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