आय से अधिक सम्पति: रमन-अभिषेक के खिलाफ याचिका मंजूर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आय से अधिक सम्पति मामले में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह और उनके पूर्व सांसद बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आय से अधिक सम्पति मामले में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह और उनके पूर्व सांसद बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने , सीबीआई, इन्कम टैक्स और ईडी को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है।

पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह और उनके पूर्व सांसद बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

कांग्रेस नेता विनोद तिवारी के वकील  हर्षवर्धन परगनिया के मुताबिक इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस आरसी सामंत की एकलपीठ ने याचिका स्वीकार की | परगनिया के मुताबिक पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने 2003, 2007 और 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान शपथ पत्र में अपनी संपत्ति का जो ब्योरा दिया है, यह उनके द्वारा बताए गए स्रोतों से ज्यादा है।

इसी तरह उनके पूर्व सांसद बेटे अभिषेक की संपत्ति में भी इजाफा हुआ है। उनके नाम पर दो पैनकार्ड अभिषेक सिंह और अभिषाक सिंह के नाम पर होने उसके जरिए लेनदेन होने की बातें सामने आने के बाद भी उनकी और से सुधार की कोई पहल नहीं की गई।

याचिकाकर्ता विनोद तिवारी के मुताबिक सांसद बनने के बाद अभिषेक सिंह की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ उनका नाम पनामा पेपर्स में भी था। पीएमओ ने भी उनके खिलाफ शिकायत की जांच के लिए राज्य शासन को लिखा था। पूर्व सांसद अभिषेक दोहरी पहचान रखते हैं। इसके जरिए उन्होंने तीन कंपनिया बनाई हैं और कई करोड़ रुपए का निवेश किया है। इन कंपनियों में से प्रत्येक की गतिविधियां संदिग्ध है और संबंधित अधिकारियों द्वारा जाच की जरूरत है।

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