1 जुलाई से बदलाव: रेल किराया, आधार-पैन लिंकिंग, बैंकिंग नियमों में बड़ी उथल-पुथल

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नई दिल्ली: 1 जुलाई 2025 से भारत में कई वित्तीय और नियामक बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो रेल यात्रा, बैंकिंग, कर नियमों और रोजमर्रा के खर्चों को प्रभावित करेंगे. सरकार का लक्ष्य अनुपालन को मजबूत करना और बढ़ती लागत से निपटना है.

रेल मंत्रालय ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 जुलाई से बढ़ोतरी की घोषणा की है. नॉन-एसी श्रेणियों (स्लीपर और सेकंड सीटिंग) में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी. 500 किलोमीटर तक की यात्रा और मासिक सीजन टिकटों पर कोई बदलाव नहीं होगा, जिससे छोटी दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी. हालांकि, लंबी दूरी के यात्रियों पर असर पड़ेगा. उदाहरण के लिए, दिल्ली से पटना तक स्लीपर क्लास का टिकट 10 रुपये महंगा होकर अब 520 रुपये का होगा.

तत्काल बुकिंग के नियम भी सख्त होंगे. 1 जुलाई से केवल आधार से जुड़े IRCTC खातों वाले यात्री ही तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे, और 15 जुलाई से आधार-आधारित OTP सत्यापन अनिवार्य होगा. यह कदम ट्रैवल एजेंटों द्वारा थोक बुकिंग को रोकने और सामान्य यात्रियों को अवसर देने के लिए उठाया गया है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा. मौजूदा पैन धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा, अन्यथा उनका पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे वित्तीय लेनदेन में परेशानी हो सकती है. यह कदम फर्जी पैन कार्ड को रोकने और डिजिटल सत्यापन को मजबूत करने के लिए है.

1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान थर्ड-पार्टी ऐप्स (जैसे फोनपे, बिलडेस्क, क्रेड) के बजाय भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के माध्यम से होगा. वर्तमान में आठ बैंक BBPS से जुड़े हैं, जिससे कुछ ग्राहकों के लिए विकल्प सीमित हो सकते हैं. यह प्रणाली भुगतान को सरल और सुरक्षित बनाने का प्रयास है, लेकिन कुछ उपयोगकर्ताओं को असुविधा हो सकती है.

ICICI बैंक 1 जुलाई से नए ATM शुल्क लागू करेगा. गैर-ICICI ATM से वित्तीय लेनदेन पर 23 रुपये और गैर-वित्तीय लेनदेन पर 8.5 रुपये शुल्क लगेगा. HDFC बैंक ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल वॉलेट (जैसे पेटीएम, मोबिक्विक) में 10,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर 1% शुल्क लगाएगा. ये बदलाव नियमित रूप से डिजिटल लेनदेन करने वालों की जेब पर असर डालेंगे.प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन बिक्री पर रोक लगेगी. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह नियम लागू किया है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिले और हवा की गुणवत्ता सुधरे.

GST नेटवर्क (GSTN) पर जुलाई 2025 से GSTR-3B फॉर्म को संपादित नहीं किया जा सकेगा. GSTR-1 और GSTR-1A से कर डेटा स्वतः भरा जाएगा, जिससे त्रुटियां कम होंगी, लेकिन व्यवसायों को अधिक सावधानी बरतनी होगी. गलतियां सुधारने के लिए नया फॉर्म GSTR-1A इस्तेमाल करना होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन अनुपालन का बोझ भी बढ़ सकता है.

1 जुलाई को तेल विपणन कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों में मासिक समायोजन कर सकती हैं. अगस्त 2024 से 14 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन जून में 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये की कटौती हुई थी. कोई भी बदलाव घरेलू बजट को प्रभावित करेगा.

1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव भारतीयों के वित्तीय और दैनिक जीवन पर गहरा असर डालेंगे. रेल यात्रा से लेकर बैंकिंग और कर अनुपालन तक, सरकार का ध्यान डिजिटल पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण पर है. नागरिकों को इन बदलावों के लिए पहले से तैयारी करनी होगी ताकि अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके.

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