ओडिशा : 7 बरस की बेटी से बलात्कार , पिता को  उम्रकैद 

डिशा में पाक्सो अदालत ने  सुंदरगढ़ जिले के एक व्यक्ति को अपनी बेटी से बलात्कार के अपराध के लिए  उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीन महीने पहले अपनी 7 वर्षीय बेटी के साथ बार-बार बलात्कार किया था।

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राउलकेला|  ओडिशा में पाक्सो अदालत ने  सुंदरगढ़ जिले के एक व्यक्ति को अपनी बेटी से बलात्कार के अपराध के लिए  उम्रकैद की सजा सुनाई है।
पाक्सो अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पार्थसारथी पटनायक ने राजकुमार लोहार को उसके अपराध के लिए सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, ऐसा नहीं करने पर उसे एक साल और कारावास की सजा काटनी होगी।

पाक्सो अदालत ने पीड़िता और 11 गवाहों के बयानों के साथ-साथ पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी लोहार को सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने नाबालिग लड़की को सात लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

सूत्रों के अनुसार, 31 वर्षीय लोहार ने तीन महीने पहले अपनी 7 वर्षीय बेटी के साथ बार-बार बलात्कार किया था। कुछ दिनों के अंतराल के बाद जब 6 मार्च 2013 को उस व्यक्ति ने फिर से बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास किया तो घर में मौजूद पीड़िता की मां ने उसका विरोध किया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विरोध से नाराज लोहार ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उस पर धारदार हथियार से हमला किया। रेप पीड़िता की दादी ने अपने बेटे के खिलाफ रघुनाथपाली पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और इस संबंध में आईपीसी की धारा 376(2)(एफ), 323, 341, 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था।

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