बलांगीर: सात साल पुराने पटनागढ़ पार्सल बम कांड में बुधवार को बड़ा फैसला आया है. बलांगीर जिले की पटनागढ़ एडीजे कोर्ट ने मुख्य आरोपी और पूर्व कॉलेज प्रिंसिपल पुंजीलाल मेहर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही, कोर्ट ने उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
यह मामला 23 फरवरी 2018 का है, जब नवविवाहित सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौम्यशेखर साहू और उनकी दादी जेममणि साहू की घर आए एक गिफ्ट पार्सल में विस्फोट होने से मौत हो गई थी. सौम्यशेखर की पत्नी रीमा रानी इस धमाके में गंभीर रूप से घायल हो गई थीं.
जांच में सामने आया कि यह पार्सल रायपुर से कुरियर के जरिए भेजा गया था और उसका वजन 2.1 किलो था. शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया. अप्रैल 2018 में पुंजीलाल मेहर को गिरफ्तार किया गया.
पुलिस के मुताबिक, पुंजीलाल ने यह साजिश इसलिए रची क्योंकि उसकी नाराजगी सौम्यशेखर की मां संजुक्ता साहू से थी, जो उसे हटाकर ज्योति विकास कॉलेज, भैंसा की प्रिंसिपल बन गई थीं. जांच में यह भी पता चला कि पुंजीलाल ने इंटरनेट पर बम बनाने के तरीके सीखे, रासायनिक सामग्री जुटाई और फर्जी नाम से रायपुर से पार्सल भेजा ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके.
कोर्ट ने पुंजीलाल को दोहरे हत्याकांड और गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में दोषी ठहराया. इस फैसले से पीड़ित परिवार को सात साल बाद न्याय मिला है.