सुप्रीम कोर्ट का विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका को स्वीकार करते हुए शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार किया है
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका को स्वीकार करते हुए शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार किया है. साथ ही कहा कि आप एक मंत्री हैं, ऐसे संवेदनशील समय में एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच-समझकर बोलना चाहिए.
बता दें मंत्री विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी.
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कर्नल सोफिया कुरैशी पर मप्र के मंत्री विजय शाह की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त लहजे में कहा कि आप संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं. जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए.
सीजेआई बीआर गवई ने कहा, आपके मुवक्किल ने किस तरह का बयान दिया है? वह संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं. उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए. देश के मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें ज़्यादा ज़िम्मेदार होना चाहिए था, ज़िम्मेदारी का एहसास दिखाना चाहिए था. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा.