अनलॉक 3: बिहार के दफ्तरों में अब 100 फीसदी उपस्थिति के साथ होगा कामकाज, शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें

बिहार में बुधवार से अनलॉक-3 प्रभावी हो गया है। पहले के मुकाबले दुकानें देर तक खुली रहेंगी। इसके अलावा भी इस अनलॉक में कई सहूलियतें दी गई हैं। सरकारी और निजी दफ्तरों में अब पूरी क्षमता से काम होगा।

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पटना| बिहार में बुधवार से अनलॉक-3 प्रभावी हो गया है। पहले के मुकाबले दुकानें देर तक खुली रहेंगी। इसके अलावा भी इस अनलॉक में कई सहूलियतें दी गई हैं। सरकारी और निजी दफ्तरों में अब पूरी क्षमता से काम होगा। पार्क और उद्यान भी बुधवार से खुलेंगे। हालांकि लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा।

राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने 5 मई से 8 जून तक लॉकडाउन लगाया था। 9 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई। अनलॉक के दो चरणों के बाद बुधवार से अनलॉक-3 प्रभावी हो रहा है। दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। पहले यह शाम 6 बजे तक के लिए ही था, जिसे एक घंटे बढ़ा दिया गया है। हालांकि सभी तरह की दुकानें एक साथ नहीं खुलेंगी।

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जिला प्रशासन द्वारा तय शर्तों के अनुसार दुकानें पहले की तरह एक दिन छोड़कर खुलेंगी। सरकारी के साथ निजी दफ्तरों में अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति अब सौ प्रतिशत रहेगी। महीनों बाद पार्क और उद्यान बुधवार से आमलोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। फिलहाल सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही इन्हें खुला रखा जाएगा।

शादी समारोह में लोगों की उपस्थिति की तय सीमा को बढ़ाया गया है। अनलॉक-3 में 20 की बजाय 25 लोगों की उपस्थिति को मंजूरी दी गई है। फिलहाल डीजे और बाजात निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। विवाह समारोह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को देनी होगी। श्राद्ध कार्यक्रम और अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 25 लोग उपस्थित रह सकते हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। इसके समय में जरूर बदलाव किया गया है।

बिहार में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक प्रभावी होगा। अभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों के साथ मॉल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, स्टेडियम और जिम को बंद रखा गया है। सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी। वहीं सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत के ही उपयोग की इजाजत होगी।

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