रायपुर|  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य के शासकीय कर्मचारियों को 6 प्रतिशत महंगाई भत्ते देने का आदेश जारी कर दिया गया है।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को माह मई 2022 से सातवे वेतनमान में 22 प्रतिशत की दर से और छठवें वेतनमान में 174 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है.

जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय सेवकों को एक अगस्त 2022 से सातवां वेतनमान के महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 28 प्रतिशत की दर से और छठवें वेतनमान में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 189 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा.
राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि एक अगस्त 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी. इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूल नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा.