सरगुजा कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता पर FIR दर्ज: करंट से राजमिस्त्री की मौत का मामला

सरगुजा सम्भाग के  दरिमा थाना इलाके के करजी ग्राम में राजमिस्त्री की करंट से मौत मामले में पुलिस ने सरगुजा कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता के खिलाफ  FIR दर्ज लिया है. राजमिस्त्री की मौत राकेश गुप्ता के  पली हाउस में काम करने के दौरान हुई थी.

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रायपुर। सरगुजा सम्भाग के  दरिमा थाना इलाके के करजी ग्राम में राजमिस्त्री की करंट से मौत मामले में पुलिस ने सरगुजा कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता के खिलाफ  FIR दर्ज लिया है. राजमिस्त्री की मौत राकेश गुप्ता के  पली हाउस में काम करने के दौरान हुई थी.

सरगुजा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के बीज फार्म के पली हाउस में काम कर रहे राजमिस्त्री की करंट से मौत के मामले में दरिमा पुलिस ने राकेश गुप्ता के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।

घटना 22 जुलाई की है,जहाँ  करजी शिवपुर ग्राम का बसंत बेक जो कि राजमिस्त्री था ,  राकेश गुप्ता के पली हाउस में काम करने के दौरान छड़ उठा रहा था. इसी दौरान वह 1100 केवी के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया,जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई.

बताया गया कि घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल दाखिल कराया लेकिन वहां भी चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना के बाद दरिमा पुलिस ने दो दिनों के जांच पड़ताल के बाद पली हाउस के संचालक राकेश गुप्ता के विरुद्ध 304 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया  है.

FIR के मुताबिक पुलिस ने अवलोकन व जांच पर पाया कि मृतक बसंत बेक पिता स्व. मोतीलाल बेक उम्र 38 वर्ष साकिन शिवपुर भण्डार उरांवपारा थाना दरिमा की गत 22 जुलाई 2022 को राकेश गुप्ता के ग्राम करजी स्थित पली हाउस के पास लेबर रूम निर्माण में राजमिस्त्री का काम कर रहा था कि काम दौरान लोहे की छह से 11 के0व्ही0 वोल्टेज बिजली तार के संपर्क में आने से बिजली करेंट लगने से मृत्यू हो गई.

क्लिक करें पढ़ें  FIR FIR-I.I.F.-I_33354049220127

FIR के मुताबिक राकेश गुप्ता द्वारा मृतक को काम में लगाया गया व लापरवाहीपूर्वक 11 केव्ही0 वोल्टेज बिजली तार के निकट बिना सूरक्षा उपकरणों के काम कराया जा रहा था,जिसकी वजह से मृतक बसंत बेक की मौत हुई.

गवाहों के कथन व पी. एम. रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया राकेश गुप्ता के विरूद्ध लापरवाहीपूर्वक काम कराने से मृतक बसत बैक की मृत्यू होना पाये जाने से धारा 304 (ए) भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.

मृतक बसंत बेक की पत्नी दीप्ती बेक
मृतक बसंत बेक का घर

इधर मृतक बसंत बेक की पत्नी दीप्ती बेक का कहना है कि उसके 4 व 3 वर्ष के दो बच्चे हैं वह अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी. दीप्ति ने शासन-प्रशासन से उचित मुआवजा व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

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