2013 पटना सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 को सजा ए मौत

बिहार की राजधानी पटना में 2013 में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में एनआईए कोर्ट ने 9 में से 4 को सजा ए मौत दी है |जबकि 2 को उम्रकैद और 2 को 10 साल कैद की सजा सुनाई| एक  को 7 साल की कैद की सजा दी गई है।

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पटना| बिहार की राजधानी पटना में 2013 में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में एनआईए कोर्ट ने 9 में से 4 को सजा ए मौत दी है |जबकि 2 को उम्रकैद और 2 को 10 साल कैद की सजा सुनाई| एक  को 7 साल की कैद की सजा दी गई है।

एनआईए की विशेष अदालत ने 27 अक्टूबर को 10 में से नौ आरोपियों को दोषी करार दिया था।

विशेष एनआईए अदालत ने सोमवार को उन नौ लोगों में से  4 को मौत की सजा सुनाई, जिन्हें 2013 में गांधी मैदान में तत्कालीन   प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की ‘हुंकार रैली’ के दौरान बम विस्फोट करने का दोषी ठहराया गया था।   एक के बाद एक 8 बम विस्फोट  में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं 83 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

ये एक संयोग ही है कि 27 अक्टूबर 2013 को हुए पटना सीरियल ब्लास्ट में ठीक 8 साल बाद 27 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने फैसला सुनाया था। आज सजा का ऐलान किया गया |

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