हेराफेरी : ईडी ने भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटरों की 61.38 करोड़  की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल), भूषण एनर्जी लिमिटेड (बीईएल) और अन्य की सार्वजनिक धन की हेराफेरी की चल रही जांच के संबंध में 61.38 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

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नई दिल्ली| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल), भूषण एनर्जी लिमिटेड (बीईएल) और अन्य की सार्वजनिक धन की हेराफेरी की चल रही जांच के संबंध में 61.38 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

ईडी के मुताबिक  कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के रायगढ़ में बीएसएल के पूर्व प्रमोटरों – नीरज सिंघल और बी.बी. सिंघल के कब्जे वाली कृषि भूमि और उनके नियंत्रण वाली संस्थाओं के गोदाम शामिल हैं।

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 16 अगस्त, 2019 को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के विभिन्न प्रावधानों के तहत भूषण स्टील लिमिटेड, भूषण एनर्जी लिमिटेड और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक धन की हेराफेरी से जुड़ी शिकायत दर्ज की थी।

ईडी ने कहा, आरोपी सिंगल्स ने भूषण एनर्जी लिमिटेड द्वारा अपनी सहयोगी कंपनियों को दिए गए असुरक्षित ऋणों की आड़ में सार्वजनिक धन के मार्ग के माध्यम से लेनदेन के एक विस्तृत और जटिल वेब के माध्यम से बीएसएल से धन को डायवर्ट किया था, जिसका विभिन्न अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया गया था। जांच जारी है।

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