मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाई

मोदी सरनेम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी. इससे राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी. जल्द ही लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बाबत आदेश भी जारी किया जाएगा.

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नई दिल्ली। मोदी सरनेम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी. इससे राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी. जल्द ही लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बाबत आदेश भी जारी किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि भाषण देते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, उम्मीद है वे आगे ध्यान रखेंगे. इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में अधिकतम सजा क्यों? कहा- उन्हें कम सजा भी दी जा सकती थी. वे डिसक्वालिफाई नहीं होते. सजा 1 साल 11 महीने हो सकती थी.

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वैसे सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है लेकिन अभी मोदी सरनेम मामले में उन्हें निर्दोष साबित नहीं किया गया है.  सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस चले बहस में राहुल के वकील ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मानहानि का केस करने वाले पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं उन्होंने अपना सरनेम बदला है. न्होंने ये सरनेम बाद में अपनाया है.

राहुल केस की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंच कर रही है. राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल की 2 साल की सजा पर रोक से इनकार कर दिया था.

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