‘आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को भुगतना होगा भारी खामियाजा’

पश्चिम बंगाल में भी अब आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी खामियाजा भुगतना होगा। राज्य विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को राज्य सरकार ने विधानसभा में वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस...

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भी अब आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी खामियाजा भुगतना होगा। राज्य विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को राज्य सरकार ने विधानसभा में वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (संशोधित) विधेयक, 2023 को पेश कर पारित करवाया है।

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इसके मुताबिक सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ और लूटपाट करने वालों से उनकी संपत्ति जब्त कर भरपाई की जाएगी। इसमें न केवल सरकारी बल्कि निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति कुर्क कर जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाएगी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सरकारी संपत्ति हो या निजी, नुकसान की क्षतिपूर्ति पाना अधिकार है और जो तोड़फोड़ करेगा उसी की संपत्ति जब्त कर उसकी भरपाई की जाएगी।

वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने यह विधेयक सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि आजकल आंदोलन के नाम पर कई तरह के गैर सामाजिक काम हो रहे हैं। तोड़फोड़ लूटपाट चोरी आगजनी। ऐसे में जिन का नुकसान हो रहा है उन्हें क्षतिपूर्ति देने की जरूरत है। इसके लिए आरोपितों की संपत्ति जब्त की जाएगी। यह कानून पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए जरूरी है।

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