पिता की हत्या के आरोप में बेटे को सात साल की जेल

भद्रक जिले की एक स्थानीय अदालत ने अपने पिता की हत्या के जुर्म में बेटे को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट, भद्रक ने भद्रक जिले के धामनगर प्रखंड के हंसापुर धुसुरी गांव के...

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भद्रक। भद्रक जिले की एक स्थानीय अदालत ने अपने पिता की हत्या के जुर्म में बेटे को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट, भद्रक ने भद्रक जिले के धामनगर प्रखंड के हंसापुर धुसुरी गांव के मृतक बृंदावन कबि के पुत्र जितेन कबि को आईपीसी की धारा 304 (ए) के तहत दोषी ठहराया और उसे 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

 रिपोर्ट्स के मुताबिक, बृंदाबन कबि के दो बेटे जीतन कबि और धीरेन कबी थे। जैसा कि उनके पैतृक संपत्तियों को पहले से ही दो भाइयों के बीच विभाजित किया गया था, धीरेन किब, जो बृंदावन कबि के सबसे छोटे बेटे हैं, अपने पैतृक हिस्से से संबंधित भूमि पर एक नया घर बना रहे थे। 22 अक्टूबर, 2019 को उनकी पत्नी कलावती घर का निर्माण कार्य देख रही थीं, तभी उनके बड़े भाई जितेन ने उनके साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग कर मारपीट की। जब वृंदाबन ने जितेन को अपनी बहू पर हमला करने से रोकने की कोशिश की, तो बाद वाले ने उसके पिता को पीट दिया। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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 आरोपी की मां प्रमिला कबि द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर धूसूरी पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय भेज दिया। बृंदाबन की मौत के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 से बदलकर 302 कर दी। आरोपी 2019 से जेल में बंद था।

 आज मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट को पता चला कि आरोपी की अपने पिता की हत्या करने की कोई बुरी मंशा नहीं थी। इस प्रकार, अदालत ने जितेन को आईपीसी की धारा 304 (ए) के तहत दोषी ठहराने के बाद 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जो लापरवाही या जल्दबाजी में किए गए कार्यों से संबंधित है, जो गैर इरादतन हत्या के दायरे में नहीं आता है।

अभियुक्तों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अदालत ने मामले के लिए सरकार के खर्चे से संतोष कुमार आचार्य को अपना वकील नियुक्त किया था। सरकार की ओर से लोक अभियोजक प्रदीप्त कुमार सामल मामले की देखरेख कर रहे थे।

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