छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला: देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला मामले में रायपुर की विशेष ईडी कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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रायपुर| छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला मामले में रायपुर की विशेष ईडी कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. शनिवार को इस मामले में जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में निलंबित आइएएस  समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मीकांत तिवारी और दीपक टांक समेत राजेश चौधरी शामिल हैं. राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई.

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील संजय श्रीवास्तव ने कोर्ट से बताया कि जो इनकम टैक्स का मुकदमा है, वही गलत है.  ईडी का पूरा केस इनकम टैक्स के मुकदमे पर आधारित है. जब इनकम टैक्स का मुकदमा ही गैरकानूनी है तो ईडीका केस भी नहीं चलना चाहिए.

कोर्ट में आज चार अहम आवेदन पत्रों पर सुनवाई हुई. जिसमें प्रमुख रूप से विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी जिस पर सुनवाई हुई.

विधायक देवेंद्र यादव के वकील का कहना था कि जो चैट और D यादव और D नवाज का नाम आया है उसमें से यह प्रूफ नहीं होता है कि यह पैसा देवेंद्र यादव तक पहुंचा है. ना ही कोई डायरेक्टर लिंक साबित होने के सबूत हैं. उन्होंने पहले चैट का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें पैसों के लेन-देन का कोई जिक्र नहीं हुआ है.

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