दहेज़ के लिए मार डाला , नवविवाहिता के पति समेत 3 को उम्रकैद  

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कवर्धा| कबीरधाम जिले के  पांडातराई  भरेली में नवविवाहिता की हत्या  मामले में  आरोपी पति समेत परिवार के 3 अन्य सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक अदालत  ने यह फैसला सुनाया। आरोपियों ने दहेज के लिए विवाहिता की गला घोंटकर हत्या की थी। हत्या को  आत्महत्या का रूप देने लाश को फंदे से लटका दिया था|

न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार घटना करीब  साल पहले  दिसंबर 2017 की है। नवविवाहिता सरिता चंद्रवंशी की लाश घर में फांसी  पर लटकी मिली थी।

पुलिस को  पीएम रिपोर्ट में मृतका के शरीर में मारपीट के निशान और गला दबाकर हत्या होना पाया गया। वहीं मृतका के मायके वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।

मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी पति कनक उर्फ सोनू, ससुर राधेश्याम चंद्रवंशी, सास ऊषा बाई और देवर परमेश्वर चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया। हत्या के साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने मामला दायर किया।

करीब तीन साल तक मामला चला। फास्ट ट्रैक कोर्ट में शनिवार को मामले की सुनवाई हुई।

दोष साबित होने पर कोर्ट ने चारों आरोपी को उम्रकैद और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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