RERA का फैसला : हाऊसिंग बोर्ड 6 माह में फ्लैट दे और 2 माह में ब्याज

पूरा भुगतान लेकर साढ़े 3 साल बाद भी फ्लैट न देने वाले छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड को CG RERA छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण  ने 6 माह में नया फ्लैट देने और 2 माह के भीतर ब्याज के एक लाख 32 हजार रूपये देने का फैसला सुनाया है |

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रायपुर| पूरा भुगतान लेकर साढ़े 3 साल बाद भी फ्लैट न देने वाले छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड को CG RERA छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण  ने 6 माह में नया फ्लैट देने और 2 माह के भीतर ब्याज के एक लाख 32 हजार रूपये देने का फैसला सुनाया है |

बताया गया कि गोकुलपुर जिला धमतरी निवासी गोपाल खंडेलवाल ने RERA में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने 25 जून 2016 को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास नवा रायपुर में LIG भवन की बुकिंग कराकर भुगतान भी कर दिया। उसके बाद भी उसे  वर्ष 6 माह बाद भी उक्त भवन का अधिपत्य नहीं दिया गया।

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शिकायत में उपभोक्ता ने यह भी कहा कि अगर किसी कारण वश हाऊसिंग बोर्ड द्वारा उक्त भवन को नहीं बनाया जा सका है तो उसके एवज में सेक्टर 16 में प्रथम तल पर LIG भवन दिया जाए। उपभोक्ता ने उस समय भुगतान  के लिए  बैंक से कर्ज  लिया था और उसे सब्सिडी के रूप में मिलनी वाली 2 लाख 67 हजार रुपये के स्थान पर केवल 61,561 रुपये की सब्सिडी मिली ।

RERA   ने जांच में  पाया कि उपभोक्ता ने पूरा भुगतान 23 मई 2019 तक कर दिया है। इसके बाद भी उसे अधिपत्य नहीं मिला है। इस पर RERA अध्यक्ष विवेक ढांड और सदस्य राजीव कुमार टम्टा ने हाऊसिंग बोर्ड के खिलाफ फैसला सुनाया। इस फैसले में कहा गया है कि हाऊसिंग बोर्ड द्वारा उपभोक्ता को अगले माह के भीतर उक्त फ्लैट बनाकर देना होगा या उसके समकक्ष दूसरा फ्लैट देना होगा। इसके साथ ही ब्याज की राशि  लाख 32 हजार 812 रुपये भी देने होंगे।

RERA ने साफ कर दिया है कि किसी भी  निजी बिल्डर या शासकीय एजेंसी को समय पर उपभोक्ता को मकान देना होगा। इसके साथ ही ब्रोशर में दी गई सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होगी। साथ ही अपने प्रोजेक्ट के प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट भी हर तीन महीने में देनी होगी।

 

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