लखीमपुर हिंसा की सुनवाई ‘स्वत: संज्ञान’ नहीं, PIL के तौर पर : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई स्वतः संज्ञान के तहत नहीं 'जनहित याचिका (PIL) के तौर पर करेगा |

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नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई स्वतः संज्ञान के तहत नहीं ‘जनहित याचिका (PIL) के तौर पर करेगा |

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने  आज सुनवाई शुरू करते  कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान की खामियों की वजह से लखीमपुर खीरी हिंसा मामला ‘स्वत: संज्ञान’ मामले के तौर पर आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गया था। अब  इस मामले की सुनवाई जनहित याचिका के तौर पर ही की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश रमन ने कहा कि हिंसा के मामले में दो वकीलों के पत्रों के माध्यम से शीर्ष अदालत को सूचना मिली थी। इस वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी।
उन्होंने इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

बता दें कल  सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जानकारी दी गयी थी कि  लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा मामले में शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले की गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई की जाएगी।

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