ओडिशा: नगर निकाय चुनावों में उम्मीदवारों की खर्च सीमा बढ़ी

ओडिशा राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनावों में पार्षदों और नगरसेवक, अध्यक्ष और महापौर के पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च की सीमा  बढ़ा दी है। अब अब तीन नगर निगम शहरों - भुवनेश्वर, कटक और बेरहामपुर में नगरसेवक और महापौर पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार क्रमश: 2 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं।

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भुवनेश्वर| ओडिशा राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनावों में पार्षदों और नगरसेवक, अध्यक्ष और महापौर के पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च की सीमा  बढ़ा दी है। अब अब तीन नगर निगम शहरों – भुवनेश्वर, कटक और बेरहामपुर में नगरसेवक और महापौर पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार क्रमश: 2 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं।

जारी अधिसूचना में एसईसी ने कहा है , ओडिशा नगर निगम अधिनियम, 1950 की धारा 17-ए की उप-धारा (1) और ओडिशा नगर निगम अधिनियम, 2003 की धारा -82 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राज्य सरकार के परामर्श के बाद  एनएसी / नगर पालिका / नगर निगम के पार्षद / नगरसेवक / अध्यक्ष / महापौर के रूप में चुनाव के लिए एक उम्मीदवार द्वारा या तो स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से खर्च किए जाने वाले खर्च की सीमा को संशोधित किया गया है ।

एसईसी के एक आदेश के अनुसार, अब तीन नगर निगम शहरों – भुवनेश्वर, कटक और बेरहामपुर में नगरसेवक और महापौर पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार क्रमश: 2 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं।

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इसी तरह एक लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिकाओं में पार्षद और अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा क्रमश: 1 लाख रुपये और  लाख रुपये निर्धारित की गई है।

संशोधित व्यय सीमा के अनुसार, 50,000 तक की आबादी वाले एनएसी/नगर पालिकाओं में पार्षद या पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, जबकि उसी क्षेत्र में अध्यक्ष या महापौर उम्मीदवार के लिए राशि 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

इसी तरह, 50,000 से 1,00,000 के बीच की आबादी वाले नगर पालिकाओं में पार्षद या पार्षद के लिए खर्च 75,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि जनसंख्या 1 लाख से अधिक होने पर यह राशि 1 लाख रुपये और नगर निगम के लिए 2 लाख रुपये है।

50,000 से 1 लाख के बीच आबादी वाले नगर पालिकाओं में और नगर निगम में क्रमशः अध्यक्ष और महापौर के लिए चुनाव खर्च 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 12 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

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