अमीर राशनकार्ड कर दें सरेंडर वर्ना होगी FIR

रांची जिले में अब घर-घर जाकर राशन कार्डधारियों का सत्यापन किया जाएगा। अमीर परिवार के घरों की संपत्तियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।

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रांची| झारखंड के रांची जिले में अब घर-घर जाकर राशन कार्डधारियों का सत्यापन किया जाएगा। अमीर परिवार के घरों की संपत्तियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। साक्ष्य जमा होने के बाद ऐसे लोग जो कार्ड के लिए अयोग्य हैं और कार्ड का लाभ ले रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।
जिला प्रशासन ने इस कार्य के लिए विशेष टीम का भी गठन किया है। यह टीम कभी भी जाकर घर में छापा मार सकती है। पिछले एक साल से जिला प्रशासन संपन्न लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने को कह रहा है। अब तक तीन हजार लोगों ने ही राशन कार्ड सरेंडर किया है। इसके बाद प्रशासन ने संपन्न लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए दोबारा मोहलत दी और सितंबर में सूचना निकाल 31 अक्तूबर तक का समय दिया था। इस अवधि में सिर्फ पांच लोगों ने ही कार्ड सरेंडर किया। जिला प्रशासन के सर्वे के अनुसार 25 हजार ऐसे लोग हैं, जो योग्यता नहीं रखने के बाद भी राशन कार्ड बनाए हैं।
जिला प्रशासन के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है, जिसके अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे लाभुक चयनित हो गए हैं, जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नहीं हैं और लाभ उठा रहे हैं।
झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2019 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अपवर्जन मानक के तहत, जो पीएचएच, अंत्योदय राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं, ऐसे परिवारों के द्वारा अभी भी पीएचएच, अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से अयोग्य पीएचएच, अंत्योदय राशन कार्ड अपने प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय, रांची में विलोपित रद्द करने के लिए स्वेच्छा से समर्पित करने को कहा गया है।

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