छत्तीसगढ़ : महासमुंद में आईपीएस अफसर उदय किरण के खिलाफ FIR दर्ज

सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद महासमुंद के तत्कालीन सीएसपी आईपीएस अफसर उदय किरण, एसआई समीर डुंगडुंग और कांस्टेबल छत्रपाल सिंग पर विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया है|

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महासमुंद | सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद महासमुंद के तत्कालीन सीएसपी आईपीएस अफसर उदय किरण, एसआई समीर डुंगडुंग और कांस्टेबल छत्रपाल सिंग पर विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया है| मामले की जाँच सीआईडी करेगी | मामला महिला बालीबाल खिलाड़ी से गाली गलौच और विधायक विमल चोपड़ा पर लाठी चार्ज का है |

बता दें हाल ही में नारायणपुर एसपी के रूप में पदस्थ उदय किरण द्वारा अपने ड्राइवर आरक्षक से मारपीट के मामले में  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने  जांच  और हटाने के निर्देश दिए थे  | जिसके बाद उदय किरण को पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है |

वर्ष 2018 में महासमुंद में खेल मैदान में विवाद  के बाद एक पक्ष पर मारपीट की एफआईआर दर्ज की गई  थी| दूसरे पक्ष से रिपोर्ट दर्ज करने पहुंची महिला बालीबाल खिलाड़ी से  बदसलूकी और गाली गलौच की गई और एफआईआर दर्ज नहीं की गई |

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जब स्थानीय विधायक विमल चोपड़ा अपने समर्थकों के साथ उक्त महिला खिलाडी के समर्थन में पहुंचे तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था |

बालीबाल खिलाड़ी ने इसकी शिकायत पुलिस के उच्चाधिकारियों से की पर कार्यवाही नहीं होने से हाइकोर्ट में याचिका लगाई जिसमे जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए आईपीएस समेत दो अन्य पुलिस कर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिए थे।

इस आदेश के खिलाफ  पर आईपीएस उदय किरण समेत अन्य पुलिस कर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे हटा लिया और एफआईआर दर्ज करने के साथ ही राज्य की सीआईडी से विवेचना करवाने तथा विवेचना का सुपरविजन सीनियर आईपीएस से करवाने का निर्देश दिया था ।

 

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