छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों पर होगा RT-PCR टेस्ट  

यात्रियों के पास 72 घंटे के भीतर का कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य

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रायपुर| छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर RT-PCR आरटी-पीसीआर टेस्ट शुरू करने जा रही है।

छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वैरिएंट की भयावहता बढ़ने के बाद सरकार का ध्यान दूसरे प्रदेशों से आ रहे यात्रियों की ओर गया है। अब सरकार ने हवाई अड्‌डों पर उतरने वाले यात्रियों के पास 72 घंटे के भीतर का कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। जिनके पास ऐसी रिपोर्ट नहीं होगी। उनकी वहीं जांच होगी। अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे हवाई अड्‌डे से ही संस्थागत क्वारैंटीन अथवा कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टीकाकरण की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 परीक्षण की संख्या में इजाफा लाने और निजी अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव रोगियों के उपचार के लिए जल्द ही एक पहल की जाएगी।

बैठक में कहा गया, छत्तीसगढ़ में 10 लाख की आबादी पर प्रति दिन 1,435 परीक्षण किए जा रहे हैं, जबकि प्रतिदिन प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर परीक्षण किए जाने की राष्ट्रीय औसत 929 है।

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सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। इसमें कहा गया, कोरोना वायरस के नए वैरिएंट के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए हवाई जहाज से रायपुर आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के पूर्व की जांच में कोरोना निगेटिव होने की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। यह रिपोर्ट भी RT-PCR की होनी चाहिए।

अगर किसी यात्री के पास ऐसी रिपोर्ट नहीं है तो हवाई अड्‌डे पर ही उनकी कोरोना जांच होगी। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव मिला तो तय प्रोटोकॉल के मुताबिक उस यात्री को संस्थागत क्वारैंटीन, कोविड केयर सेंटर अथवा अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।

अगर कोई यात्री कोरोना जांच कराने को सहमत नहीं होता तो भी उन्हें घर की बजाय संस्थागत क्वारैंटीन में भेजा जाएगा। जहाज में पॉजिटिव पाए गए यात्री के संपर्क में आये लोगों  की तलाश कर उनकी भी जांच का जिम्मा प्रशासन को सौंपा गया है। हवाई अड्‌डे पर बच्चों की कोरोना जांच के लिए उनके अभिभावकों की सहमति ली जानी है।

 आदेश में कहा गया, कोरोना जांच की रिपोर्ट निगेटिव आने पर यात्री को 7 दिन होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत दी जाएगी। होम आइसोलेशन में भेजे गए ऐसे लोगों के नियमित फॉलोअप के लिए प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है।

 दूसरी लहर के शुरुआत में सरकार ने जो आदेश जारी किया था, उसमें केवल 48 घंटे तक के लिये छत्तीसगढ़ आ रहे यात्री को होम आइसोलेशन और कोरोना रिपोर्ट दिखाने से छूट दी गई थी। नए आदेश में इसका जिक्र तक नहीं है। बताया जा रहा है कि कोरोना जांच रिपोर्ट सभी के लिए अनिवार्य होगी।

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