राजधानी रायपुर में ईद पर जुलूस, रैली,सभा, झंडा, तोरण लगाने की अनुमति नहीं   

ईद मिलादुन्नबी को लेकर छत्तीसगढ़ के   रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार ईद मिलादुन्नबी के दौरान मस्जिदों में तकरीर, परचम कुसाई की अनुमति होगी, साथ ही किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली या प्रभात फेरी या बाइक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी।

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रायपुर|  ईद मिलादुन्नबी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी  रायपुर में जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार ईद मिलादुन्नबी के दौरान मस्जिदों में तकरीर, परचम कुसाई की अनुमति होगी, साथ ही किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली या प्रभात फेरी या बाइक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी।

कार्यक्रम ऐसे स्थान पर ही आयोजित करने की अनुमति होगी जहां यातायात बाधित न हो। त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम जलसे की अनुमति नहीं होगी।

जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ईद मिलादुन्नी की समस्त कार्यावाही सुबह 9 बजे तक पूर्ण करनी होगी। शासकीय संपत्ति बिजली के खंभे, कार्यालय या सड़क पार करते हुए झंडा या तोरण लगाने की अनुमति नहीं होगी।

सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र प्रतिबंधित होंगे। किसी भी प्रकार के आयोजन, धार्मिक स्थल में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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