सूखा राशन महज 300 रूपये का खरीदी 840 रू.की दर से !

सूखा राशन महज 300 रूपये का पर खरीदी 840 रू.की दर से की गई | नगर पालिका परिषद द्वारा लगभग 40 लाख रूपये की शासकीय राशि का भुगतान कर अनियमितता बरती गई|

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महासमुन्द|  सूखा राशन महज 300 रूपये का पर खरीदी 840 रू.की दर से की गई | नगर पालिका परिषद महासमुन्द द्वारा लगभग 40 लाख रूपये की शासकीय राशि का भुगतान कर अनियमितता बरती गई| छत्तीसगढ़ नागरिक कल्याण समिति महासमुन्द ने कोरोना आपदा के दौरान नगर पालिका परिषद द्वारा वितरण किये गए सूखा राशन वितरण हेतु आबंटित राशि मे भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। समिति संयोजक ने पूरे मामले की जांच कर परिषद को भंग कर शासकीय राशि गबन के मामले में भादवि के तहत संज्ञेय अपराध दर्ज करने की मांग की है।

पंकज साहू

समिति के संयोजक पंकज साहू ने एक पत्रकार वार्ता में उक्त आरोप लगाते हुए बताया कि शासन के द्वारा नगर पालिका परिषद महासमुन्द के अध्यक्ष एवं पार्षदों को मूलभूत विकास कार्य हेतु निधियों का आवंटन में पार्षद के द्वारा अनुसंशित कार्य उनके वार्ड तथा अध्यक्ष की निधि का परिषद क्षेत्र में कराये जाने का प्रावधान हैं।

छ.ग. शासन के द्वारा निर्धारित 13 बिंदुओं के नियम एवं शर्तों के आधार पर व्यय करने का प्रावधान है। परंतु वर्ष 2021-22 में नगर पालिका परिषद महासमुन्द के अध्यक्ष एवं पार्षदों के द्वारा अपनी निधियों से सूखा राशन सामग्री कम करने की सहमति दी गयी।

नया के द्वारा अध्यक्ष एवं पार्षद निधि के राशि से सुखा राशन समाग्री कम करने हेतु दिनांक 26.042021 को नस्ती संधारित किया गया। पार्षदों के सहमति / अनुसंशा पत्र के पूर्व ही नस्ती एक ही दिन में कर लिया गया।

सहमति पत्र दिनांक 26.04.2021 27.04.2021 एवं 01.05.2021 को प्राप्त किया गया और दिनांक 26. 04.2021 को ही समाग्री कय करने हेतु भावपत्र आमंत्रित किया गया।

भावपत्र के आमंत्रण सूचना को नगर के अधिकृत सार्वजनिक सूचना फलक कार्यालय कलेक्टर, तहसील कार्यालय, विकासखण्ड कार्यालय, कृषि उपमंडी एवं नगर पालिका परिषद महासमुन्द में प्रकाशन नहीं कराया गया।

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नगर के समस्त समाग्री विक्रेताओं को सूचित न कर केवल 05 फर्म 1) कांतिलाल एण्ड कंपनी, 2) मे. जगदम्बा किराना स्टोर, 3) रोशन किराना स्टोर, 4) कुशल ट्रेडर्स, 5) सुरेश ट्रेडर्स महासमुन्द को पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया फर्म कमांक 01 के भाव पत्र में जी.एस.टी. न. सी.एस.टी. नं. फूड लाईसेंस  नहीं है। फर्म क. 02 सी. एस.टी. न. टीन नम्बर नहीं है।

फर्मक 03 के भाव पत्र में जी. एस.टी. नं. सी.एस.टी. नं. फूड लाईसेंस नम्बर एवं टीन नम्बर नहीं है। फर्म क्र. 04 में जी.एस.टी. न सी.एस.टी. नं. फूड लाईसेंस नम्बर नहीं है। फर्म क. 05 के भाव पत्र में सभी जी.एस.टी. न. सी. एस.टी. नं. फूड लाईसेंस, टीन न है। फर्म क 01 02 03 04 के भावपत्र को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था, केवल फर्म के 05 के भाव पत्र को स्वीकार किया जाना चाहिए था।

दिनांक 10.05. 2021 को पूर्ति आदेश जारी किया गया परंतु इसके पूर्व दिनांक 01.052021 को नियम विरुद्ध संशोधित पूर्ति आदेश में 05 फर्म्स को 3800-3800 पैकेट राशन समाग्री प्रदाय करने हेतु आदेश किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 10.05,2021 को पूर्ति आदेश में 05 फर्म्स को 1728 पैकेट तैयार कर 24 घंटे के भीतर राशन समाग्री नपा महासमुन्द के कार्यालय में पहुंचाने का आदेश किया गया।

नपा के अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा कय समाग्री का भौतिक सत्यापन किये बगैर दिनांक 10.05.2021 को रू. 3192000/- एवं दिनांक 07.06.2021 को रू 1200945 /- का 05 फर्म को नियम विरूद्ध भुगतान किया गया।

इस प्रकार सभी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन कर भुगतान किया गया है। सुखा राशन के आपूर्ति के हितग्राहियों की पावती सूची एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने की शर्त का उल्लंघन करते हुए आज तक 07 माह के उपरांत भी अध्यक्ष एवं पार्षदों के द्वारा पावती सूची नपा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे हितग्राहियों को आपूर्ति संदिग्ध है।

सामग्री कय करने के लिए नियमानुसार पीआईसी में निर्णय नहीं कराया गया और सामान्य परिषद में अनुमोदन नहीं कराया गया है और बगैर सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये पीआईसी की प्रत्याशा में कय कर भुगतान किया गया है। अध्यक्ष व पार्षदों के द्वारा पालिका के नस्ती के अनुसार नगर के गरीब, निराश्रित व भिखारियों को सूखा राशन वितरण के कय का भुगतान करने का लेख है |

जो सूखा राशन  अध्यक्ष व पार्षदों के द्वारा वितरण किया गया। वह 300 रूपये से अधिक राशि का नहीं है। जिसका भुगतान इनके द्वारा 840 रू. प्रति पैकेट की दर से निकाला गया और लगभग 40 लाख रूपये की शासकीय राशि का भुगतान कर अनियमितता बरती गई है।

इस प्रकार अध्यक्ष एवं पार्षदों के द्वारा वार्ड के मूलभूत विकास कार्य की राशि से सुखा राशन कय करने के नाम पर उक्त राशि का बंदर बांट किया गया है। जिसमें नपा अध्यक्ष सहित 26 पार्षद शामिल है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री विभागीय सचिव तथा संयुक्त संचालक व जिला कलेक्टर को की गई है।

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