पंच की हत्या मामला, अदालत ने सुनाई दो युवकों को फांसी की सजा

प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने सोमवार को जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के ग्राम तुस्मा में सरेआम दो युवकों को पंच की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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जांजगीर चांपा। प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने सोमवार को जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के ग्राम तुस्मा में सरेआम दो युवकों को पंच की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपियों ने जब हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, वह सीसी टीवी में कैद हुई थी और वारदात के बाद दोनों आरोपी पानी टंकी में चढ़ गए और हत्या करने की बात कबूल करते हुए सोशल मीडिया में वीडियो को अपलोड भी किया था।
लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि हत्या की वारदात 20 नवम्बर 2021 को हुई थी। आरोपियों का तुस्मा गांव के पंच भागवत साहू से जमीन बिक्री की रकम को लेकर विवाद था, जिसके बाद सोहित केंवट और सुनील केंवट ने धारदार हथियार से भागवत साहू की सरेराह गांव की गली में हत्या की थी। गले पर बार-बार संघातिक वार करते सीसी टीवी में घटना कैद हुई थी।
बाद में दोनों आरोपी गांव की पानी टंकी में चढ़ गए थे, फिर हत्या की बात कबूल करते सोशल मीडिया में वीडियो को अपलोड कर दिया। मामले में शिवरीनारायण पुलिस हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण की सुनवाई करते हुए जांजगीर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश ने दोनों आरोपी सोहित केंवट और सुनील केंवट को फांसी की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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