महासमुन्द | अंत्यावसायी योजना के अंतर्गत लिए गए कर्ज को जमा नहीं करने वालों  का नाम फोटो सार्वजनिक किया जाएगा  इसलिए 31 मार्च से पहले हितग्राही अपने ऋण की किस्त जमा करें|

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, महासमुंद में राष्ट्रीय निगमों द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कामगार वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2003 मार्च से 2022 तक कुल 963 हितग्राहियों को कुल 17,50,57,599 रुपए वितरण कर लाभान्वित किया गया है।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जिसमें 6,79,70,428 रुपए की ऋण वसूली की गई है। बकाया राशि 10,71,50,171 रुपए की वसूली की जानी है। विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा ऋण लेने वाले हितग्राहियों से सतत संपर्क कर ऋण वसूली नोटिस, वकील द्वारा नोटिस व आर.आर.सी. के माध्यम से वसूली करने का प्रयास किया जा रहा है।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि लाभान्वित हितग्राहियों में कुछ हितग्राही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल है। जिनके द्वारा भी ऋण राशि जमा करने में रुचि नहीं लिया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि संबंधित हितग्राहियों को ऋण वसूली नोटिस भी दिए गए है। जिसे अंतिम अवसर मानकर ऋण वसूली जमा करें अन्यथा वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि ऋण जमा नहीं करने वाले  हितग्राहियों की समाचार पत्रों में फोटोग्राफ्स सहित नाम प्रकाशित किया जाएगा एवं सार्वजनिक स्थानों में डिफाल्टर हितग्राहियों की सूची चस्पा की जाएगी। साथ ही आर.आर.सी. के माध्यम से जमानतदार के कृषि भूमि बंधक संपत्ति नीलामी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। ऋण वसूली करने हेतु शासकीय कर्मचारियों द्वारा लिया गया जमानतदारों के वेतन कटौती करने विभाग प्रमुख को अंत्यावसायी विभाग द्वारा पत्र जारी किया जाएगा।