शादी का झांसा दे किशोरी का अपहरण कर बलात्कार, 10 साल कड़ी कैद

विशेष न्यायाधीश मनेन्द्रगढ़ ने  किशोरी को शादी का झांसा देकर अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को  10 वर्ष  सश्रम कारावास की सजा दी है | मामला कोरिया जिले के झगड़ा खांड थाना इलाके का है |

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मनेन्द्रगढ़ | विशेष न्यायाधीश मनेन्द्रगढ़ ने  किशोरी को शादी का झांसा देकर अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को  10 वर्ष  सश्रम कारावास की सजा दी है | मामला कोरिया जिले के झगड़ा खांड थाना इलाके का है |

अदालत ने अपने फैसले में अभियोजन के संबध में बताया है कि आरोपी रमेश शर्मा निवासी बरिगंवा जिला अनुपपुर मध्य प्रदेश का निवासी है |

अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता की, आरोपी अभियुक्त से पहचान उसके जीजा के साथ उसके घर पर आने से हुई थी उसके बाद से अभियुक्त, पीडिता के मोबाईल पर फोन करके पीडिता से बात करने लगा तथा बातचीत के दौरान पीडिता से प्यार करता हूँ शादी करना चाहता हूँ बोलता था,
अभियुक्त पीडिता को फोन कर शादी करने के लिए भठिया मंदिर ले जाने की बात बोलकर बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दिनांक 04.09.2017 को मोटरसायकल से भठिया मंदिर लेकर गया जहां घुमा फिरा कर शाम करीबन 7 बजे अपनी भाभी के घर ले गया|

दिनांक 05.09.2017 की सुबह अभियुक्त अपनी मोटरसायकल से पीड़िता को अपने घर अमलाई बरगवापारा ले गया जहां पीडिता मांग में सिंदूर भरकर मेरी पत्नी हो जल्दी ही समाज के सामने शादी कर लुंगा बोलकर पीडिता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया|

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दिनांक 05.09.2017 से दिनांक 10.09.2017 तक पीड़िता को अपने घर में रखकर पीडिता के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा|

मामले में आरक्षी केन्द्र झगराखांड द्वारा अपराध कायम कर अदालत में मामला पेश किया गया | अदालत ने अलग अलग धाराओं में उसे 10 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई|

क्लिक करें  पढ़ें पूरा फैसला :

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