अंबिकापुर रिंग रोड में घोटाला, एमडी-ठेकेदार समेतअन्य अफसरों के खिलाफ FIR के आदेश

सरगुजा के अंबिकापुर रिंग रोड में 94 करोड के घोटाला मामले में  एमडी अनिल राय एवं  ठेकेदार सहित अन्य अफसरों  के  खिलाफ  FIR  दर्ज करने के आदेश अंबिकापुर जिला न्यायालय ने दिए हैं |

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अंबिकापुर| सरगुजा के अंबिकापुर रिंग रोड में 94 करोड  के घोटाला मामले में  एमडी अनिल राय एवं  ठेकेदार सहित अन्य अफसरों  के  खिलाफ  FIR  दर्ज करने के आदेश अंबिकापुर जिला न्यायालय ने दिए हैं | मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर ने जारी  आदेश में अंतिम प्रतिवेदन   7/1/22 तक प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है |

दस्तावेज के साथ न्यायालय में परिवाद  

अंबिकापुर  रिंग रोड में घोटाला, गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा करने काफी घटिया एवं गुणवत्ता  विहीन स्टीमेट एवं ड्राइंग डिजाइन के विपरीत तथा वर्क आर्डर आदेश से ज्यादा राशि का भुगतान करने तथा शासकीय राशि का गबन करने का अपराध करने के संबंध में संलग्न ठेकेदार एवं अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र करने हेतु धारा 156/3 के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में 5000 पेजो के दस्तावेज के साथ परिवाद  अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता डी०के० सोनी  की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज तिवारी ने प्रस्तुत किया था|

देखे – रिंग रोड घोटाले में FIR दर्ज करने का आदेश cjm कोर्ट ने दिया

सुनवाई करते हुए दिनाक 1/12/21को रिंग रोड में संलग्न अधिकारियों और ठेकेदार  जिसमे अनिल राय,एमडी सीजीआरडीए, रायपुर जी एस सोलंकी, महाप्रबंधक, मानसिंह ध्रुव, परियोजना प्रबंधक,  सचिन शर्मा,प्रबंधक वित्त,  निशेस भट्ट, आहरण इव सवितरण अधिकारी,  रश्मि वैश्य, उप परियोजना प्रबंधक,  अभिषेक विश्वकर्मा, सहायक परियोजना प्रबंधक, सुनील कुमार पांडेय, टीम लीडर, सुशील अग्रवाल, ठेकेदार, राहुल सोनी,प्रबंधक ए आरसी टेस्टिंग दिल्ली,  शंकर अग्रवाल के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर अंतिम प्रतिवेदन दिनाक 7/1/21तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

क्या है मामला ?

अंबिकापुर के रिंग रोड : छ०ग०शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा  प्रबंधक संचालक छ०ग० सड़क विकास निगम लिमिटेड रायपुर को अंबिकापुर रिंग रोड के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कार्य के लिए 9757.49 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है |  छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड रायपुर द्वारा   श्री किशन एवं कंपनी 4/12 श्री टावर, फर्स्ट फ्लोर शांति नगर रायपुर को अंबिकापुर रिंग रोड के निर्माण हेतु वर्क आर्डर जारी किया गया था| उक्त है रिंग रोड को 0 किलोमीटर से 10.808 किलोमीटर तक का रोड 1 वर्ष की अवधी में निर्माण करना था, वर्क आर्डर 70,60,06,250/-रुपए स्वीकृत की गई थी।

 3 साल में नहीं हुआ पूरा  

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अंबिकापुर के रिंग रोड निर्माण प्रारंभ हुए लगभग 3 वर्ष से काफी समय हो गया और ठेकेदार की समयावधि समाप्त हो गई लेकिन आज दिनांक तक रिंग रोड कम्पलीट नहीं हो पाया है।

घटिया निर्माण

उक्त कार्य श्री किशन एंड कंपनी को दिया गया है लेकिन श्री किशन एंड कंपनी के द्वारा स्वयं कार्य न करके उक्त रिंग रोड को पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर सूरजपुर के ठेकेदार शंकर अग्रवाल प्रो० जगदंबा कंस्ट्रक्शन को दे दिया गया है | उक्त कार्य काफी घटिया स्तर का कराया गया है एवं जो ड्राइंग्स डिजाइन स्वीकृत हुई थी उसके अनुसार कार्य नहीं किया गया है।

किन गड़बड़ियों पर  आरोप?

स्वीकृत बहुत से कार्य ठेकेदार द्वारा अधिकारियों से मिलकर  नहीं कराया जिसका मौके पर भौतिक सत्यापन करने से स्पष्ट हो जाएगा इसमें भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है।  रोड को 4 वर्ष तक देख-रेख करना है पूर्ण होने के बाद से लेकिन अभी कार्य पूरा हुआ नहीं है और रिंग रोड की हालत खराब हो गई है |

अंबिकापुर के रिंग रोड अब तक  तक विभाग द्वारा ठेकेदारों को  कुल 94,08,56,752/- करोड रुपये का भुगतान किया जा चुका है जबकि वर्क आर्डर 70,60,06,250/-रुपए स्वीकृत किया गया था

बिना कार्य किये ही हो गया भुगतान

ठेकेदार द्वारा रिंग रोड में जो कार्य नहीं कराया गया है और उसकी राशि निकाल ली गई है | रिंग रोड के दोनों तरफ 3.5-3.5 फीट का फुटपाथ बनाना था मौके पर नहीं बनाया गया है|  स्टीमेट के अनुसार जितनी ढलाई करनी थी वह नहीं किया गया है।   उसकी राशि भी निकाल ली गई है। फर्जी तरीके से मेजरमेंट बुक भरा गया है उक्त मेजरमेंट में मेजरमेंट दिनांक एवं मेजरमेंट करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है।  ड्राइंग डिजाइन के अनुसार पाइप लाइन बिछाया जाना था  उसमें कहीं भी पाइप लाइन नहीं है  प्रोटेबल बेरीकेट  ,रिंग रोड के दोनों तरफ कर्फ विथ चैनल बनाने का प्रावधान था जो नहीं बनाया गया |उसकी भी राशि 76,79,150/- रुप भी निकाल लिया गया है।  ऐसे कई फर्जी कार्य है जिनके काम नहीं किये गए लेकिन पैसे निकाल लिए गए |

पुलिस में नहीं हुई सुनवाई तो कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

तथ्यों का उल्लेख कर शिकायत आवेदन थाना  अंबिकापुर   तथा पुलिस अधीक्षक सरगुजा को किया गया था लेकिन   कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण   न्यायालय में अपराध पंजीबद्ध किए जाने हेतु   7/10/21को आवेदन प्रस्तुत किया गया था |  दिनाक  1/12/21 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर द्वारा डीके सोनी के आवेदन को स्वीकार कर रिंग रोड में संलग्न अधिकारियों और ठेकेदार के विरुद्ध FIR दर्ज कर अंतिम प्रतिवेदन   7/1/22 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया है |

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