छत्तीसगढ़ : सीएम ने सरपंचों को दी और ताकत, मानदेय-अधिकार बढ़ा

छत्तीसगढ़ के सीएम ने सरपंचों की ताकत और बढ़ा दी है | सरपंचों का मानदेय-अधिकार बढ़ने ने गांवों के विकास में तेजी आएगी | सरपंचों को अब 4 हजार रूपये मानदेय मिलेंगे और वे 50 लाख तक के काम की स्वीकृति देने का अधिकार होगा |

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रायपुर | छत्तीसगढ़ के सीएम ने सरपंचों की ताकत और बढ़ा दी है | सरपंचों का मानदेय-अधिकार बढ़ने ने गांवों के विकास में तेजी आएगी | सरपंचों को अब 4 हजार रूपये मानदेय मिलेंगे और वे 50 लाख तक के काम की स्वीकृति देने का अधिकार होगा |

अब सरपंच के हस्ताक्षर के बाद जनपद के अध्यादेश के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी ।वहीँ जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष को नई गाड़ी मिलेगी | जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 25 हजार, और उपाध्यक्ष का 15 हजार होगा |

आज शुक्रवार को राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित में पंचायती राज सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल ने कई घोषणा की  । उन्होंने सरपंचों, और जिला-जनपद अध्यक्षों के मानदेय में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया।

इसके साथ ही साथ सरपंचों के लिए एसओआर जल्द लागू करने का भरोसा दिलाया। बाकी मांगों पर विचार के लिए पंचायत मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा की।

सीएम श्री बघेल ने सरपंचों का मानदेय दो हजार से बढ़ाकर 4 हजार करने, जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 25 हजार, और उपाध्यक्ष का 15 हजार करने की घोषणा की। सरपंचों को 50 लाख तक के काम की स्वीकृति के अधिकार देने की घोषणा की। अभी तक 20 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति के अधिकार थे।

श्री बघेल ने कहा कि नया संशोधित (शेड्यूल ऑफ रेट) लागू होगा। सरपंचों का मानदेय 2 हजार से 4 किया गया। जिला पंचायत की गोपनीय प्रतिवेदन पर अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को देगा। जनपद अध्यक्ष जनपद सीईओ की गोपनीय रिपोर्ट कलेक्टर को देंगे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों की मांग पर जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष को नई गाड़ी देने की घोषणा की।

आयोजित कार्यक्रम में   पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायती राज कानून को लेके नियम और कानून संशोधन की बात कही। साथ ही सरपंच के हस्ताक्षर के बाद जनपद के अध्यादेश के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

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