रायपुर | CHHATTISGARH  छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित दरों के हिसाब से महंगाई राहत स्वीकृत करने के आदेश जारी कर दिए है।

CHHATTISGARH  वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेशानुसार एक अक्टूबर 2021 से देय सातवें वेतनमान के मूल पेशन/परिवार पेंशन का पांच प्रतिशत महंगाई राहत में वृद्धि की गई है।

वृद्धि उपरांत महंगाई राहत 17 प्रतिशत होगा। इसी तरह एक अक्टूबर 2021 से देय छठवें वेतनमान के मूल पेंशन/परिवार पेंशन का दस प्रतिशत महंगाई राहत में वृद्धि की गई है। वृद्धि के बाद महंगाई राहत 164 प्रतिशत होगा।

यह महंगाई राहत अधिवार्षिकी/सेवानिवृत्त/असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकृत किए गए अनुकम्पा भत्ता पर भी यह महंगाई राहत दी जाएगी।

ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त यह उन्हें पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि पति/पत्नि की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकम्पा के आधार पर सेवा में नही रखा गया है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता होगी।

यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकम्पा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नही होगी।

CHHATTISGARH KE ऐसे पेंशनर जिन्हांेने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है उन्हें महंगाई राहत उनके मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।