बाघ विचरण: बार इलाके के 7 ग्रामों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध

 बलौदाबाजार कलेक्टर द्वारा अब बाघ विचरण क्षेत्र के 7 ग्रामों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है. परन्तु स्थानीय निवासियों पर रोक का जिक्र नहीं  किया गया है.

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पिथौरा| बलौदाबाजार कलेक्टर द्वारा अब बाघ विचरण क्षेत्र के 7 ग्रामों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है. परन्तु स्थानीय निवासियों पर रोक का जिक्र नहीं  किया गया है.
मंगलवार को कलेक्टर भाटापारा द्वारा जारी एक आदेश में कथित बाघ के विचरण क्षेत्र में किसी भी घटना दुर्घटना या बाघ को नुकसान पहचाने से बचाने के लिए आदेश जारी किया है. मंगलवार को जारी आदेश में कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार, वनमण्डल बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार -भाटापारा के पत्र कमांक/व.प्रा./1383 बलौदाबाजार दिनांक 02.04.2024 अनुसार दिनांक 07. 03.2024 को संध्या के समय सिरपुर क्षेत्र में 01 नग बाघ (टाईगर) को देखा गया है. बाघ अनुसूची-1 का वन्यप्राणी है, जिला महासमुन्द एवं बलौदाबाजार-भाटापारा में बाघ का विचरण हो रहा है. वर्तमान में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत बाघ विचरण क्षेत्र के 07 ग्रामों (रवान, मोहदा, कौहाबाहरा, मुरूमडीह, छतालडबरा, गजराडीह एवं दलदली) में अधिक संख्या में भीड़-भाड़ इक‌ट्ठा होने से बाघ उत्तेजित हो सकता है तथा बाघ के राजस्व क्षेत्र में जाने से अप्रिय घटना होने की संभावना है.

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उपरोक्त कारणों के आधार पर मैं संतुष्ट हूं कि जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत बाघ विचरण क्षेत्र के 07 ग्रामों (रवान, मोहदा, कौहाबाहरा, मुरूमडीह, छतालडबरा, गजराडीह एवं दलदली) में मानव तथा बाघ की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, ताकि उक्त क्षेत्र के रहवासी भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर, निवास कर सके.
अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं के.एल. चौहान, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1 ) एवं (2) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ:-

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जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत बाघ विचरण क्षेत्र के 07 ग्रामों (रवान, मोहदा, कौहाबाहरा, मुरूमडीह, छतालडबरा, गजराडीह एवं दलदली) में वन विभाग के अनुमति के बिना अन्य बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है. उक्त ग्रामों में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार की भीड़ इक‌ट्ठा नहीं किया जाये. चूंकि यह संकटकालीन तथा आपातकालीन स्थिति एकाएक उत्पन्न हुई है और किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं है. यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है एवं प्रत्येक जनसाधारण पर तामील किया जाना संभव नहीं है. अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (2) के अंतर्गत समयाभाव के कारण सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए, एकतरफा कार्यवाही कर पारित किया जाता है. यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील होगा.
यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं मेरे न्यायालय की मुहर सहित आज दिनांक 09.04.2024 को जारी किया गया.

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pics : tigernet.nic.in

बहरहाल वन विभाग द्वारा जंगल मे बाघ की उपस्थिति की जानकारी कलेक्टर को देने के बाद अब भाटापारा बलौदाबाजार प्रशासन द्वारा आपात कालीन आदेश जारी किया है. हालांकि इस आदेश में वन वासियों की सुरक्षा का जिक्र है लिहाजा वन वासियों में आक्रोश कम है.परन्तु वन वासी अभी बाघ की उपस्थिति को लेकर संशय में है क्योंकि आज माह भर बाद भी किसी ग्रामीण को जंगल में  बाघ दिखाई नहीं दिया है.

deshdigital के लिए रजिंदर खनूजा

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