सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को आंदोलनकारी अधिवक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओडिशा सरकार और राज्य पुलिस को उन वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है जो संबलपुर में ओडिशा हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर अपनी हड़ताल के दौरान तोड़फोड़ में शामिल थे।

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नई दिल्ली/भुवनेश्वर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओडिशा सरकार और राज्य पुलिस को उन वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है जो संबलपुर में ओडिशा हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर अपनी हड़ताल के दौरान तोड़फोड़ में शामिल थे। शीर्ष अदालत ने डीजीपी और आईजीपी दोनों को बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया है कि प्रदर्शनकारी वकीलों के खिलाफ उनके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

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 सुप्रीम कोर्ट ने धरना स्थल से वीडियो देखने के बाद आदेश पारित किया जिसमें प्रदर्शनकारी वकीलों द्वारा जिले के पूरे अदालत परिसर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हड़ताली वकीलों ने कोर्ट परिसर में तोड़फोड़ की, कंप्यूटर, वीसी सुविधाओं आदि को नुकसान पहुंचाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर पुलिस इस पर काबू नहीं कर पाई तो वह अर्धसैनिक बल भेज देगी।

 इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से विरोध करने वाले वकीलों को काम पर वापस जाने या अवमानना ​​कार्रवाई और लाइसेंस के निलंबन का सामना करने की चेतावनी दी थी।

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