पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कटक की विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को दो नाबालिग बहनों से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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कटक। कटक की विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को दो नाबालिग बहनों से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी करार दिया गया हरिचंद्र बारिक दो पीड़ित लड़कियों का बड़ा पापा है। पूरी जीवन अब उसे जेल में ही बिताना पड़ेगा।

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जानकारी के अनुसार यह भीषण घटना कटक सदर थाना क्षेत्र के उरली गांव में 16 नवंबर, 2020 को घटी थी। हरिचंद्र ने अपनी दो भतीजियों को अपने साथ पास की नदी में नहाने के लिए ले जाकर उनका यौन शोषण किया था।

 अदालत ने 17 गवाहों के बयान और 15 सबूतों की संख्या दर्ज की गई थी। आजीवन कारावास की सजा के अलावा अदालत ने प्रत्येक पीड़ित को 3 लाख रुपये मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बालिकाओं को मुआवजा दिया जाएगा।

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