रत्न भंडार याचिका: ओडिशा हाईकोर्ट ने पुरी गजपति महाराज सहित चार को जारी किया नोटिस

ओडिशा हाईकोर्ट ने बुधवार को भाजपा नेता समीर मोहंती की याचिका पर सुनवाई करते हुए गजपति महाराजा दिव्यसिंह देव सहित चार लोगों को नोटिस जारी किया है  जिन्होंने पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक रत्न भंडार को खोलने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है।

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कटक। ओडिशा हाईकोर्ट ने बुधवार को भाजपा नेता समीर मोहंती की याचिका पर सुनवाई करते हुए गजपति महाराजा दिव्यसिंह देव सहित चार लोगों को नोटिस जारी किया है  जिन्होंने पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक रत्न भंडार को खोलने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है।

नोटिस चार प्रतिवादियों को भेजे गए हैं- श्रीमंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष दिव्यसिंह देव, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक रंजन कुमार दास, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के महानिदेशक और इसके अधीक्षक। याचिका की अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी।

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मोहंती ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी जिसमें रत्न भंडार के अंदर सभी कीमती सामानों की सूची और खजाने की मरम्मत कार्य के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

 उन्होंने सूची की तैयारी की निगरानी के लिए ओडिशा के राज्यपाल या ओडिशा हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्देश देने की भी मांग की।

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