छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमन सिंह मामले में माँगा आय-व्यय का ब्यौरा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निजी सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर 24 सितंबर के पहले राज्य सरकार को केस डायरी पेश करने तथा   दोनों के आय-व्यय से जुड़ी गणना का ब्यौरा भी पेश करने का निर्देश दिया है|

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बिलासपुर| छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निजी सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर 24 सितंबर के पहले राज्य सरकार को केस डायरी पेश करने तथा   दोनों के आय-व्यय से जुड़ी गणना का ब्यौरा भी पेश करने का निर्देश दिया है| इस दंपत्ति ने ईओडब्ल्यू और एसीबी में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज करने के लिये आवेदन दिया है।
बता दें पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ  रायपुर के रायपुर के कांग्रेस नेता विकास शर्मा ने 2  साल पहले एसीबी और ईओडब्ल्यू से शिकायत की थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दोनों के विरुद्ध इन एजेंसियों ने एफआईआर दर्ज की।

इस पर अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला नहीं बनता। उन पर लगाये गये आरोप गलत हैं। अतएव उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर खारिज की जाये।

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हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान ही दोनों  के खिलाफ ‘नो कोर्सिव स्टेप’ यानी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने कहा।

13 अगस्त और 25 अगस्त की सुनवाई के चौरान राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिये समय मांग लिया। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की।

आज राज्य शासन की ओर से फिर समय मांगे जाने पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि वह 24 सितंबर के पूर्व अमन सिंह और यास्मीन सिंह के आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करे, ताकि अर्जित संपत्ति का आकलन किया जा सके। 24 सितंबर को प्रकरण में अगली सुनवाई होगी।

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