शादी के बाद भी सजा से बच नहीं सका पॉक्सो एक्ट का आरोपी,कोर्ट ने कहा..
3 बरस पहले नाबालिग से रेप का आरोपी पीड़िता से शादी के बाद भी सजा से बच नहीं सका | पॉक्सो कोर्ट ने उसे 10 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई है | आरोपी ने सजा से बचने पीड़िता के बालिग होते ही उससे शादी कर ली थी |
बिलासपुर | 3 बरस पहले नाबालिग से रेप का आरोपी पीड़िता से शादी के बाद भी सजा से बच नहीं सका | पॉक्सो कोर्ट ने उसे 10 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई है | आरोपी ने सजा से बचने पीड़िता के बालिग होते ही उससे शादी कर ली थी | इनका एक संतान भी है|
3 बरस पहले जून 2018 में पुलिस ने पीडिता की माँ की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज किया था | पुलिस ने 6 माह बाद दिसंबर में सरकंडा इलाके में नीलेश गोले नामक युवक के मकान से बरामद किया था ।
फरवरी 2019 में उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में चालान पेश किया गया था ।
पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी के वकील की इस दलील पर कि नाबालिग लड़की अब बालिग हो चुकी है। आरोपी ने उससे शादी कर चुका है और इनकी एक संतान भी है। 10 वर्ष की सजा देने से यह परिवार टूट सकता है| कहा, चूंकि आरोपी ने यह जानते हुए भी अपराध किया कि पीड़िता नाबालिग है, इसलिये उसे पॉक्सो एक्ट के प्रावधान के अनुसार ही सजा दी जायेगी।