महासमुंद| महासमुंद डिप्टी कलेक्टर एवं अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी डॉ.नेहा कपूर ने बताया कि ज़िला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  विभाग से प्राप्त कोरोना  मृत व्यक्तियों की 366 की सूची में अब तक प्राप्त 136 प्रकरणों को ज़िला राजस्व द्वारा अनुमोदित किया गया है।

महासमुंद ज़िले में कोविड 19 के संक्रमण से हुए मृत व्यक्तियों के परिजनों / आश्रितों को आर्थिक अनुदान राशि प्रति मृत व्यक्ति 50 हजार रु. दिये जाने आवेदकों से आवेदन लेना शुरू हो गए है ।

डिप्टी कलेक्टर एवं अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी डॉ.नेहा कपूर ने बताया कि ज़िला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  विभाग से प्राप्त कोरोना  मृत व्यक्तियों की 366 की सूची में अब तक प्राप्त 136 प्रकरणों को ज़िला राजस्व द्वारा अनुमोदित किया गया है। शेष प्राप्त आवेदनों पर अनुमोदन की कार्रवाई की जा रही है ।

इसमें महासमुंद तहसील के 21, बाग़बाहरा के 4, पिथौरा के 29,बसना के 39 और सरायपाली तहसील के 43 प्रकरण शामिल है । इन सभी अनुमोदित प्रकरणों के परिजनों / आश्रितों  को 50-50 हज़ार रुपए आर्थिक अनुदान राशि खनिज न्यास निधि से मिलेगी ।

कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों/ आश्रितों प्राप्त आवेदन को तहसील न्यायालय में प्रकरणबद्ध किया गया । जिन्हे कलेक्टर महासमुंद के पास स्वीकृति हेतु  भेजा गया ।

मालूम हो कि जिले में कोविड-19 से मृतक के परिजनों व आश्रितों को 50 हजार रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को अनुदान सहायता राशि देने के लिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर की ओर से अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को अनुदान सहायता देने के लिए जिला स्तरीय कोविड-19 मृत्यु विनिश्चियन समिति (कोविड-19 डेथ ऐसर्टेनिंग कमेटी गठित की गयी है। इसमें मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग, जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज और विषय विशेषज्ञ शामिल है।

उपरोक्त समिति भारत सरकार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आईसीएमआर की ओर से जारी गाईड लाईन ऑफिसियल डॉक्यूमेंट कोविड-19 डेथ के अनुसार मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों के आवेदन पर चिकित्सा दस्तावेजों का परीक्षण कर निर्धारित प्रपत्र में मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करेंगे। जिले में आवेदन लेने सभी जरूरी तैयारियां कर आवेदन लेना शुरू हो गए है ।