यह है महासमुंद पुलिस, पाक्सो एक्ट आरोपी को 6 माह बाद भी पकड़ नहीं सकी

गांजा तस्करों के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाई कर वाहवाही लूटने वाली महासमुंद पुलिस बसना में पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज आरोपी को FIR के 6 महीने बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है| कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने जनवरी में छत्तीसगढ़ महिला आयोग से शिकायत की, जिस पर अध्यक्ष किरणमयी नायक ने एसपी महासमुंद को आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर महीने भर के भीतर कार्रवाई की सूचना देने का निर्देश दिया| लेकिन आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है|

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deshdigital

रायपुर| गांजा तस्करों के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाई कर वाहवाही लूटने वाली महासमुंद पुलिस बसना में पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज आरोपी को FIR के 6 महीने बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है| कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने जनवरी में छत्तीसगढ़ महिला आयोग से शिकायत की, जिस पर अध्यक्ष किरणमयी नायक ने एसपी महासमुंद को आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर महीने भर के भीतर कार्रवाई की सूचना देने का निर्देश दिया| लेकिन आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है|

परिजनों के मानें तो बसना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से निराश पीड़िता ने ख़ुदकुशी की भी कोशिश की| घर से निकलना दूभर हो गया है, उसकी पढाई छूट चुकी है| घरवाले उसे आगे पढ़ाने से डरने लगे हैं|

पीड़िता के परिजनों ने deshdigital को बताया कि पुलिस से जब भी कार्रवाई के संबंध में पूछा जाता है, आरोपी के खुलेआम घुमने की जानकारी दी जाती है तो कहा जाता है पकड़कर ले आओ हम कार्रवाई करेंगे| उसका पता बताओ हम पकड़ेंगे|

हम पुलिस का काम करने लगें तो पुलिस किस लिए है| सूचना पर तमाम उपाय अपना कर  गांजा पकड़ने वाली पुलिस, चोरी के मामलों में परिवार को थाने में बिठा लेने वाली पुलिस, ऐसे संगीन जुर्म पर यह रवैय्या अपना रही है|

पीड़िता ने deshdigital को बताया कि उसका बाहर निकलना दूभर हो गया है, सहेलियाँ सवाल करती हैं जिसका जवाब देना मुश्किल हो गया है| उसका आगे पढना शायद ही हो सके| वह पढ़ना चाहती है|  आरोपी पर कार्रवाई नहीं होने से मुझ पर जान खतरा भी है | मेरे साथ कभी भी कोई भी अप्रिय घटना कर सकते हैं।

बता दें कि महासमुंद जिले के बसना थाना इलाके के गढ़फुलझर की इस स्कूली छात्रा से स्कूल में ही रेप किया गया था| जिस पर 4 नवम्बर 2020 को FIR दर्ज किया गया था|

बसना पुलिस ने आरोपी मिथिलेश पटेल पिता सोनाराम पटेल के खिलाफ  धारा 363, 366, 376, 506, 34 भा.द.वि. एवं पाक्सो अधिनियम के तहत जुर्म दर्ज किया गया था|

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बसना थानेदार लेखराम ठाकुर के मुताबिक पूरी कार्रवाई हो चुकी है बस आरोपी की गिरफ्तारी बाकी  है| गांववाले सहयोग नहीं कर रहे हैं जिसके कारण आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका है|

बसना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से छत्तीसगढ़ महिला आयोग को लिखा गया पत्र

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक – 02/11/2020 को आरोपी मिथिलेश पटेल पिता  सोनाराम पटेल द्वारा मुझ आवेदिका के साथ बलात्कार किया गया था जिसकी शिकायत थाना बसना में दिनांक- 04/11/2020 को लिखित रूप में रिपोर्ट दर्ज किया गया था जिसमें आवेदिका का न्यायालयीन बयान हो चुका है|

आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376, 506, 34 भा.द.वि. एवं पाक्सो अधिनियम तथा 164 का बयान न्यायालय में दर्ज हो चुका है किन्तु आज दिनाँक तक आरोपियों के विरूद्ध थाना बसना द्वारा ठोस दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही नहीं होने से अनावेदक गणों का हौसला बुलन्द है तथा खुलेआम अनावेदक गण घुम रहे हैं |

मुझ आवेदिका के जान माल को खतरा भी है तथा कभी भी कोई भी. अप्रिय घटना अनावेदक गण कर सकते हैं।
अतः आपसे नम्र निवेदन है कि  मुझ पीड़ित आवेदिका को उचित न्याय व सुरक्षा प्रदान करें|

प्रतिलिपि :

1- माननीय कलेक्टर महोदय, महासमुन्द जिला

– माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, महासमुन्द जिला

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