बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो समेत तीन लोगों को हाईकोर्ट ने दी जमानत

जेल से कैदी को छुड़ाने समेत अन्य मामले में मंगलवार को बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। विधायक ढुल्लू महतो पर पुलिस के साथ मारपीट, वर्दी फाड़ने और जेल से कैदी को छुड़ाने सहित सरकारी काम में बाधा डालने के गंभीर आरोप लगे हैं।

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रांची। जेल से कैदी को छुड़ाने समेत अन्य मामले में मंगलवार को बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। विधायक ढुल्लू महतो पर पुलिस के साथ मारपीट, वर्दी फाड़ने और जेल से कैदी को छुड़ाने सहित सरकारी काम में बाधा डालने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले पर आज सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने उन्हें जमानत दी। अदालत ने 4 महीने से अधिक की सजा पूरी होने के ग्राउंड पर उन्हें जमानत दी है। कोर्ट ने इसी मामले में विधायक ढुल्लू महतो के अलावे राजेश गुप्ता और चुनमुन गुप्ता को भी जमानत दी है।

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 बता दें कि वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो ने 9 जनवरी को अदालत में सरेंडर कर दिया था जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने विधायक की याचिका पर 12 दिसंबर को चार सप्ताह के अंदर निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। वहीं विधायक ने इसे लेकर गोपनीय और नाटकीय अंदाज में धनबाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक सिंह की अदालत में सरेंडर किया था।

  आपको बता दें, मामले में धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने उन्हें 18 महीने की सजा सुनायी थी। इस फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में विधायक ने चुनौती दी थी। इधर, हाईकोर्ट ने विधायक ढुल्लू महतो पर चल रहे सभी मामलों का लोवर कोर्ट रिकार्ड मांगते हुए निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इससे पहले रविवार 8 जनवरी को अचानक बीमार पड़ने के बाद विधायक को पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था।

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