टिकटॉक ऐप गरीबों के लिए आय का एक स्रोत, बैन हटाने पर विचार करे सरकार : इस्लामाबाद हाई कोर्ट

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि टिकटॉक ऐप गरीबों के लिए आय का एक स्रोत, है इसलिए इससे प्रतिबंध हटाने पर विचार करे सरकार।

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इस्लामाबाद । इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि टिकटॉक ऐप गरीबों के लिए आय का एक स्रोत, है इसलिए इससे प्रतिबंध हटाने पर विचार करे सरकार। चीन के लिए यह एक अछ्छी खबर है।

दरअसल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) ने शनिवार को पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण से चीनी एप्लिकेशन टिकटॉक पर लागू प्रतिबंध की समीक्षा करने को कहा।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने लिखा कि दूरसंचार प्राधिकरण वीडियो-शेयरिंग ऐप को ब्लॉक करने के फैसले को सही ठहराने में विफल रहा है।

फैसले में कहा गया है, ‘टिकटॉक ऐप गरीबों के लिए आय का एक स्रोत है।’ कोर्ट ने दूरसंचार नियामक से 23 अगस्त को अदालत में इसको लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार नियामक ने घोषणा की थी कि उसने वेबसाइट पर ‘अश्लील कंटेंट’ अपलोड किए जाने के कारण देश में बाइट डांस के वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है।

पाकिस्तान ने ‘अश्लील कंटेंट’ को हटाने में अपनी विफलता के बाद चीनी ऐप टिकटॉक तक पहुंच को ही प्रतिबंधित कर दिया था। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) ने एक ट्वीट में कहा था कि- इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत पीटीए ने देश में टिकटॉक ऐप और वेबसाइट को बैन कर दिया है।

इससे पहले, पाकिस्तान सरकार और अदालतें अश्लील कंटेंट को लेकर चीनी ऐप पर कई बार प्रतिबंध लगा चुकी हैं।

पाकिस्तान में पहली बार टिकटॉक पर अक्टूबर 2020 में बैन लगाया गया था, हालांकि, कंपनी द्वारा ‘अश्लीलता फैलाने’ वाले खातों को ब्लॉक करने का आश्वासन देने के 10 दिन बाद प्रतिबंध हटा लिया गया था।

ऐप ने कहा है कि पिछले तीन महीनों में पाकिस्तान में टिकटॉक से 60 लाख से अधिक वीडियो डिलीट किए गए।

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